स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए करें पुख्ता इंतजाम-श्रीमती प्रभा दुबे
रायपुर‘स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन’ विषय पर आज भिलाई इंजीनियरिंग कॉलेज में दुर्ग जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्यों,स्कूल प्रबंधन और स्कूल बसों के चालकों और परिचालकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया । कार्यशाला में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों द्वारा संचालित स्कूल बसों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। श्रीमती दुबे ने कहा कि आयोग बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा ।उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा स्कूल बसों के लिए विभिन्न मानक तय किए गए हैं जिसका पालन अनिवार्यतः होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जैसे स्कूल द्वारा पंजीकृत बसों में ही बच्चों के परिवहन की व्यवस्था करना ,बसों में महिला कंडक्टर,आपात काल के समय उपयोगी अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था ,स्कूल बसों में परिवहन करने वाले बच्चों के नाम उम्र कक्षा और ब्लड ग्रुप की जानकारी, बस में स्कूल का संपर्क नम्बर आदि। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ द्वारा बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाने के उपायों, बच्चों के अधिकारों और उनके सरंक्षण से जुड़े अधिनियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में चालकों और परिचालकों को किसी भी आपात स्थिति से बचने और आपात स्थिति में उठाए जाने वाले उपायों पर भी जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम में आयोग के सदस्य श्रीमती इंदिरा जैन, सुश्री टी आर श्यामा, श्रीमती मीनाक्षी तोमर नंदलाल चौधरी, राष्ट्रीय बाल आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट श्री रजनीकांत, जिला शिक्षा अधिकारी श्री आशुतोष चावरे एवं परिवहन एवं यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित हुए।