बलरामपुर ,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत् जिले के युवाओं को स्वयं-उद्यम स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पात्र युवा वर्ग से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री पी.आर. खण्डेलवाल ने जानकारी दी है कि इस योजनान्तर्गत निर्माण सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंक/वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा। जिसकी सीमा विनिर्माण हेतु 25 लाख, सेवा उद्योग हेतु 10 लाख एवं अन्य व्यवसाय हेतु 02 लाख रूपये अधिकतम परियोजना लागत अनुसार ऋण अनुदान की सहायता दी जाएगी। इस योजना के पात्रता हेतु आवेदक जिले का निवासी हो, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक 18 से 35 वर्ष की आयु के मध्य हो, बैंक डिफाल्टर न हो, वार्षिक आय 03 लाख रूपये से अधिक न हो एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लाभ लिया हो वे पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है।
इस योजना के तहत् विभिन्न प्रकार के उद्योग/व्यवसाय जैसे मिक्चर उद्योग, बेकरी निर्माण, तेल पेराई, मसाला पैकिंग, फ्लाई एश ईंट निर्माण, ट्रंक पेटी, प्रिटींग प्रेस, रेडीमेंट वस्त्र निमार्ण, स्टील एवं लकड़ी फर्नीचर, फेब्रीकेशन, लेथ मशीन वर्क, पोहा, मुरमुरा, फोटो स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रानिक, पलम्बरिंग, जनरल स्टोर, कपड़ा दुकान, जूता-चप्पल दुकान, श्रृंगार दुकान आदि क्षेत्र के आवश्यकतानुसार स्थापित किया जा सकता है। पात्र इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।