November 22, 2024

63 नग सागौन चिरान जप्त, मामला वन परिक्षेत्र अर्जुनी का…

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भानु प्रताप साहू-9425891644
*कसडोल*। वन परिक्षेत्रा अधिकारी टी आर वर्मा के निर्देशन पर अलसुबह महराजी में फूलसिंह वल्द संतराम कवर के मकान में तलासी लेकर कर्मचारियों द्वारा 63 नग सागौन चिरान(0.421घ,मि) 01 लट्ठा (0.042घ मि) एंव 30 नग(0.135 घ म) सागौन के बनाये गए दरवाजा एवं खिड़की के चौखट जो कि हाथ आरा से चिरान किया गया था आरोपी फूल सिंह द्वारा बताया गया की उक्त सागौन की लकड़ी महराजी के जंगल आरक्षित कक्ष क्रमांक 360 से उनके द्वारा लाया गया है घर मे ही हाथ आरा से सागौन लकड़ी को चीर कर पल्ला बनाया जा रहा था उसी समय वन विभाग द्वारा आरा सहित दबोच लिया गया। उपरोक्त काष्ठ एवं आरा जप्त कर अपराधी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 72 (1) छ. ग. कास्ट चिरान विनियमन अधिनियम 1984 की धारा 6 एबं 8 छत्तीसगढ़ वनोपज अभिवहन अधिनियम 2001 की धारा 21 एबं छत्तीसगढ़ वनोपज( व्यापार विनिमयन ) अधिनियम 1969 की धारा 51(1) के तहत अपराध कायम कर पीओआर जारी किया गया। जप्त सागौन की बाजार कीमत लगभग 80000,00 रुपये है जप्ती की कार्यवाही में लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास्तव वनपाल, स.प. अ. अर्जुनी सुखराम छत्रे वनपाल, स. प. अ. महराजी राजेस्वर प्रसाद वर्मा परिवार रक्षी पूर्व महराजी, तृप्ति कुमार जायसवाल परिसर रक्षी महकोंनी, चंद्रभुवन मनहरे परिसर रक्षी गिरौद, खगेश्वर ध्रुव परिसर रक्षी पूर्व अर्जुनी, नरोत्तम पैकरा परिसर रक्षी दक्षिण महराजी, सोहन लाल यादव परिसर रक्षी दलदली, हरिराम साहू, सुनीता पैकरा दक्षिण गिन्डोला, धर्मसिंह बरिहा परिसर रक्षी उत्तर सिरमाल, कृष्ण कुमार कुशवाहा परिसर उत्तर गिन्डोला, गोविंदराम निषाद परिसर रक्षी गाजरडीह एवं वन चौकीदारो का अहम सहयोग रहा।

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