October 24, 2024

9 वर्षो से नियुक्त के लिये भटक रहा आवेदक, जेडी कार्यालय में अटकी फाइल, जिले के संवेदनशील कलेक्टर से कार्रवाई की अपेक्षा ..

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भानु प्रताप साहु/ गुनिराम साहू
इंट्रो– कोई भी व्यक्ति 9 वर्षो से अपनी मंजिल की चाह में संघर्ष पर लगा हो यदि उसे सफलता नही मिल रही और आपको उसकी संघर्ष की कहानी पता चले तो आप उसका हौसला जरूर बढ़ाएंगे और भविष्य की शुभकामनाएं देते हुये हर सम्भव मदद की पेशकश करेंगे। लेकिन यहाँ हम आपको ऐसे ही 9 वर्षो से अपनी नियुक्ति के लिये संघर्ष कर रहे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे है जिसे जानकर आप भ्रष्ट प्रशासन पर उंगली उठाने में मजबूर हो जाएंगे और आपको प्रशासन की कार्यवाही से भरोसा उठ जाएगा। ऐसा ही एक मामला नगर पंचायत कसडोल में सहायक ग्रेड-3 में हुए फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि किस कदर अपनी नियुक्ति के लिए संतोष साहू आज 9 वर्षो से अधिकारियो के चक्कर काट रहा है लेकिन संतोष साहू के मामले में किसी भी अधिकारी का दिल नही पसीजा ना किसी ने भी सहानुभूति नही दिखाई बल्कि संतोष की गरीबी का मजाक बनाते हुए सभी ने धुत्कारा और वर्षों से अपनी फाइल लेकर दफ्तर के चक्कर काटता रहा तारीख पे तारीख मिलती रही लेकिन कार्यवाही आज भी शून्य है।

*कसडोल।* भाजपा सरकार की मंशा पर बीते 9 वर्षो से जिस कदर निचले स्तर के अधिकारीओ से लेकर ऊपर तक के अधिकारी पलीता लगा रहे है यह तो संतोष साहू के मामलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ संतोष साहू ने पूरी दस्तावेज के साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सीएमओं, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक सहित कलेक्टर, कमिश्नर, विधानसभा अध्यक्ष को दर्जनों शिकायतों के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन भी दिया। लेकिन आज तक फर्जीवाड़े से नौकरी हथियाये महेतरु साहू पिता स्व. इंदरमन साहू के ऊपर कार्यवाही करना किसी भी अधिकारी ने मुनासिब नहीं समझा। अचरज की बात है यहाँ सैकड़ों शिकायतो पर अधिकारियो के कान पर जु तक नही रेंगा तभी तो पीड़ित संतोष साहू आज 9 वर्षों से नियम विरुद्ध हुए चयन पर सबूत के साथ शिकायत पर कार्यवाही के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारों ने जिस कदर पीड़ित संतोष साहू को 9 वर्ष तक नाच नचाया इससे संतोष साहू ने तो हार नही मानी और आज भी अपनी नियुक्ति की राह देख रहा है।

यह था मामला
नगर पंचायत कसडोल में सत्र 2008 में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जिसमें सहायक ग्रेड-3 और स्वच्छता निरीक्षक के लिये अलग-अलग पद निर्धारित था जिसमे आयु सीमा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 18 से 36 वर्ष निर्धारित थी जिसमे पीड़ित संतोष साहू ने सहायक ग्रेड-3 के लिये आवेदन प्रेषित किया था इसी पद के लिए महेतरु साहू पिता इंदरमन साहू के अलावा लगभग 10 आवेदन और प्राप्त हुआ था जहाँ पहले पायदान पर योग्य संतोष साहू थे क्योंकि उस समय संतोष ही एक मात्र कसडोल एरिया में टाइपराइटर हुआ करते थे लगभग इनकी नियुक्ति भी पक्की मानी जा रही थी लेकिन चयन समिति का मोहर लगना बाकी था फिर चयन समिति के सदस्यों द्वारा खरीद-फरोख्त करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तत्कालीन चयन समिति के सदस्यों ने पहले तो संतोष साहू से कुछ रकम की मांग की जब संतोष साहू ने पैसों में असमर्थता दिखाई तो चयन समिति के सदस्यों ने कूटरचित कर अयोग्य महेतरु साहू 43 वर्ष 9 माह से मोटी रकम लेकर नीचे पायदान में रहे उक्त व्यक्ति की आयु सीमा को दरकिनार करते हुए चयन कर लिया गया जबकि विज्ञापन में उम्र सीमा को लेकर स्पष्ट निर्देश था की उम्मीदवार की उम्र 36 वर्ष से अधिक न हो लेकिन सारे नियम-कायदों को रद्दी की टोकरी में डालते हुए संतोष साहू के अरमानों पर उस वक्त पानी फिर गया जब अपने से कम योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो गई। तभी से आज तक शिकायतों की लंबी सूची लिए सबूत के साथ संतोष फिर रहा है और चयन समिति पर पैसे लेकर अयोग्य उम्मीदवार की फर्जी तरीके से चयन करने का आरोप जड़ रहा है लेकिन गौर करने वाली बात है कि उक्त शिकायत पर आज तक किसी ने गंभीरता से नही लिया और सिर्फ आश्वाशन का झुनझुना ही पकड़ाया गया।


ऑडिटर ने की आपत्ति..
अंकेक्षण जांच के लिए आये अधिकारियो ने महेतरु साहू पिता स्व. इंदरमन साहू सहायक ग्रेड-3 की उम्र को लेकर लगातार 2008-09, 2009-10 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 तक आयु को लेकर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने अपने पत्र में नियुक्ति संबंधी अभिलेखो का परीक्षण कर बताया कि आदेश क्रमांक 39 दिनांक 20/01/2009 तक सहायक ग्रेड-3 के वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 पर दिनांक 24/01/2009 को नगर पंचायत में कार्यभार ग्रहण करने तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 94 सहपठित भर्ती तथा सेवा की शर्त तथा नियम 1968 के नियम 6 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा एवं सामान्य प्रशासन विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर के आदेश क्रमांक सामान्य प्रशासन एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 28/06/2007 सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्गों एवं पिछड़ा वर्गो के लिये 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जबकि अभिलेख अनुसार महेतरु राम साहू की जन्म तिथि 01/04/1965 है जबकि दिनांक 01/01/2008 की स्थिति में 42 वर्ष 09 माह होता है अतः आयु अधिक होने के पश्चात नियुक्ति दिया जाना अनियमित है जबकि आयु के छूट का आधार तथा भर्ती नियम शाषन के प्रावधानों संशोधन के बिना तथा ग्रीन कार्ड आदि अनुपलब्ध पाया गया है वही आयु सीमा छूट संबंधी सक्षम दस्तावेज परीक्षण हेतु आगामी संपरीक्षक को अवगत कराने की बात दस्तावेज सत्यापन के लिए आये अधिकारियो द्वारा कहा गया था गौरतलब है कि यहाँ ऑडिटर ने भी महेतरु साहू की नियुक्ति को लेकर ओब्जेक्शन किया लेकिन नगर पंचायत के अधिकारियों को उक्त फर्जी तरीके से नौकरी हथियाये महेतरु साहू की करतूत नही दिखी और अधिकारियो के अभयदान पर धड़ल्ले से नियमो को धता बताते हुए नौकरी कर मोटा वेतन उठा रहा है।


चयन समिति पर एफआईआर हो दर्ज
पीड़ित संतोष साहू ने नियम विरुद्ध नियुक्ति को लेकर महेतरु साहू सहित अन्य चयन समिति के सदस्यों पर फर्जीवाड़े सहित अन्य धाराओं में प्रथम सूचना दर्ज करने की मांग की जा रही है उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला अब मीडिया के सामने आने पर विभागीय अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेना तो बता रहे है लेकिन अब आगे देखना होगा कि संतोष को कब तक न्याय मिल पाता है और नियम विरुद्ध हुये नियुक्ति पर प्रशासन का डंडा कब तक चलता है।
*आरटीआई में फसे अधिकारी*
4 सितंबर 2017 को पीड़ित संतोष साहू ने 6 बिंदुओं पर नगर पंचायत कसडोल में जानकारी चाहा था जिसमे मुख्य रूप से सीधी भर्ती पर सिविल सेवा नियम, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 94 के तहत सेवा शर्त नियम 1968 के तहत आयु सीमा संबंधित दस्तावेज, आयु सीमा में छूट का प्रावधान, अंकेक्षण जांच रिपोर्ट सहित आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी जिस पर नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक/ 328/न.प./ स्था./ 2017-18 कसडोल, दिनांक 03/10/2017 के माध्यम से आवेदनकर्ता को जानकारी प्रदान की गई जिस पर बिंदु क्रमांक 6 की जानकारी पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी सहायक ग्रेड-3 पर चयनित महेतरु राम साहू द्वारा आयु में 8 वर्ष की छूट का लाभ पाने के लिय किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नही होना बताया गया। इससे यहाँ सीएमओ ने तो स्पष्ट कर दिया कि उक्त व्यक्ति ने उम्र की छुट के लिए किसी तरह का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है तो अब सवाल यह उठता है फिर महेतरु साहू की नियुक्ति किस आधार पर चयन समिति के सदस्यों द्वारा कर दी गई।
संयुक्त संचालक कार्यालय में अटकी फ़ाइल
2008 में नगर पंचायत कसडोल द्वारा सहायक ग्रेड 3 पद के लिए विज्ञापन तो निकाला लेकिन पूरे मामले पर चयन समिति का आदेश सर्वोपरी माना गया था जिसमे स्थानीय अध्यक्ष, सीएमओ से लेकर संयुक्त संचालक भी समिति के सदस्य थे यहाँ चयन समिति की सिपारिश पर नौकरी की नियुक्ति संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा आदेशित किया गया। लेकिन जब शिकायतकर्ता ने उक्त कूटरचित महेतरु साहू की फर्जीवाड़े का खुलासा किया और लिखित आवेदन पर उक्त भ्रष्ट व्यक्ति को हटा कर पात्र आवेदक की नियुक्ति के लिए कहा गया तो संयुक्त संचालक ने अपने पत्र क्रमांक/ 319/ शि/स्थ/ कसडोल/20/2017 रायपुर दिनांक 05/02/2018 को पीड़ित संतोष साहू को गुमराह करते हुए संयुक्त संचालक ने पूरी कार्यवाही का ठीकरा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के ऊपर थोप दिया। वही प्रकरण पर संचालनालय द्वारा ही निर्णय लिया जाना बताया गया। फिर पीड़ित ने संचालनालय जाकर पूछा तो कहा गया कि अभी तक किसी भी प्रकार की फ़ाइल संयुक्त संचालक कार्यालय से प्राप्त नही हुआ है जहाँ जेडी की पोल तो खुल गई लेकिन सवाल यह उठता है जब नियुक्ति आपके कार्यालय से हुई तो रद्द भी आपके कार्यालय से होगा लेकिन यहाँ जिस तरह सभी ने पल्ला झाड़ा यह तो शिकायत पर शिकायत देख अंदाजा लगाया जा सकता है पीड़ित संतोष साहू ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर से पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की अपील किया है
इनका कहना है
आपके माध्यम से फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला प्राप्त हुआ है आप सीएमओ से भी बात कर लीजिए, कार्रवाई की जाएगी।
*जनक प्रसाद पाठक*
कलेक्टर, बलौदा बाजार

जो भी शिकायत संतोष साहू द्वारा की गई थी उसकी पूरी कॉपी मेरे द्वारा संयुक्त संचालक के पास भेज दी गयी है आगे की कार्यवाही वही से होगी।
*सतीश यादव*
नगर पंचायत अधिकारी, कसडोल

मेरी नियुक्ति फर्जी नही है चयन समिति के सदस्यों ने मुझे चुना था ज्यादा बात फोन में नही हो पाएगी मिलकर बात करते है।
महेतरु साहू
*सहायक ग्रेड-3, नगर पंचायत कसडोल*

मेरे द्वारा बिगत 9 वर्षो से फर्जी नौकरी कर रहे महेतरु साहू की शिकायत आला अधिकारियों से की गई अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नही की गई है यदि जल्द प्रशासन कार्यवाही नही करता है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा जिसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।
संतोष कुमार साहू
*पीड़ित*

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