रोस्टर मामला: जस्टिस चेलामेश्वर ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- नहीं चाहता 24 घंटे में आदेश पलटे
नई दिल्ली: चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ शांति भूषण की याचिका पर जस्टिस चेलामेश्वर ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि 24 घंटे के भीतर पहले की तरह उनका आदेश उल्टा हो जाए. वे दो महीने बाद रिटायर हो रहे हैं. अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच सुनवाई करेगी.
जस्टिस चेलामेश्वर ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर देश खुद ही फैसला करेगा. मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं किसी ऑफिस को हथियाने के लिए ये कर रहा हूं. अगर किसी को चिंता नहीं है तो मैं भी ज्यादा चिंता नहीं करूंगा. देश के इतिहास को देखते हुए मैं जाहिर तौर पर इस मामले को नहीं सुनूंगा.
दरअसल प्रशांत भूषण ने जस्टिस चेलामेश्वर के सामने शांति भूषण की याचिका को मेंशन करते हुए कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर को चुनौती दी है और कहा है कि केसों के आवंटन का काम कॉलेजियम के जजों को करना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इसका डायरी नंबर नहीं दे रही है. चूंकि हमने मांग की है कि मामला चीफ जस्टिस से जुड़ा है इसलिए वो ना सुनें. मामले की सुनवाई वरिष्ठ जजों को करनी चाहिए.