तलवार दंपती को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरुषि हत्याकांड मामले में इलाहबाद उच्च न्यायालय के राजेश तलवार और नुपूर तलवार को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर महीने में देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.
सीबीआई ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट दलील दी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राजेश और नूपुर तलवार को निर्दोष साबित करने का जो फैसला था, उसे कई मायनों में गलत साबित किया जा सकता है.
सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई खामियां हैं. सीबीआई ने कहा कि निचली अदालत ने जो फ़ैसला दिया था वह अच्छी तरह विचार कर दिया गया था.
सीबीआई ने कहा कि जिन परिस्थितिजन सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया था उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता. सीबीआई ने कहा कि इस तरह के मर्डर केस में वो अहम सबूत होते हैं.
जिन गवाहों के बयानों पर सीबीआई ने भरोसा नहीं किया, हाईकोर्ट ने उन्हीं की बात मानी. जिन पर सीबीआई ने भरोसा किया, हाईकोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया.