PM के साथ विदेश जाने वालों का बताना होगा नाम : CIC

0
rk-mathur CIC

नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है. मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने PMO को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताए जाएं. माथुर ने पीएमओ की ओर से ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए इस पर जताई गई आपत्ति को खारिज कर दिया.

सुरक्षा से जुड़े लोगों के नाम बताने से दी छूट
माथुर ने दो अलग-अलग मामलों पर निर्णय करते हुए सुरक्षाकर्मियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जानकारी से जुड़े व्यक्तियों के नाम बताने से PMO को छूट दे दी. उन्होंने कहा कि आयोग का यह विचार है कि ऐसे गैर सरकारी व्यक्तियों के नाम या सूची (जिनका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है) जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्रा पर साथ गए थे, अपीलकर्ता को मुहैया करायी जानी चाहिए.

इन्होंने की थी आयोग में अपील
सूचना आयोग में नीरज शर्मा और अय्यूब अली ने पीएम के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताने की अपील की थी. उनकी प्रारंभिक अर्जी पर उचित जवाब नहीं मिला तो अंतिम अपीलीय प्राधिकार के चलते मामला केंद्रीय सूचना आयोग के पास आया.

पीएम के घर और ऑफिस का पूछा था मासिक खर्च
शर्मा ने निजी कंपनियों के सीईओ, मालिक या साझेदारों, निजी उद्योग अधिकारियों आदि की सूची मांगी थी जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर गए. अली मोदी के आवास और कार्यालय के मासिक व्यय, उनसे मिलने की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री द्वारा अपने आवास और कार्यालय में जनता से की गई मुलाकातों की संख्या, उनके द्वारा संबोधित चुनावी सभाओं की संख्या और उन पर सरकारी खर्च की जानकारी मांगी थी.

30 दिनों के भीतर देनी होगी सुरक्षा
शर्मा ने आरटीआई जुलाई 2017 में दायर किया था जबकि अली ने आरटीआई पीएमओ में अप्रैल 2016 में दायर किया था. हाल के आदेश में माथुर ने पीएमओ को सूचना 30 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed