महासमुंद : बेलटुकरी हाट बाजार में लगे राजस्व कैंप कोर्ट में 200 से ज्यादा राजस्व प्रकरण निराकृत
महासमुंद 10 मार्च 2022 : तहसील महासमुंद में तहसीलदारों ने साप्ताहिक हाट बाजारों में आज गुरुवार से हाट बाजार राजस्व कैम्प कोर्ट की शुरुआत की गई है। तहसील महासमुंद स्थित ग्राम बेलटुकरी और जोबा में हाट बाजार राजस्व कैंप कोर्ट लगाया गया। ये कैंप कोर्ट ग्राम के भीड़भाड़ वाले हाट बाजार में ही आयोजित किया गया जिसमे आस पास के ग्रामीण अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित हुए। बीते दोनों राजस्व की समीक्षा बैठक में कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर जनता के राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निपटारा करने हेतु हाटबाज़ार वाले दिन राजस्व कैम्प कोर्ट लगाने के निर्देश दिए थे। कल शुक्रवार 11 मार्च को झारा में लगेगा।
आज आयोजित हाट बाजार राजस्व कैंप कोर्ट में 26 नामांतरण के प्रकरणों, 10 द्वितीय किसान किताब, एक एक सीमांकन और बंटवारा, 50 अस्थाई जाति प्रमाण पत्र, 53 निवास प्रमाण पत्र, एक बिक्री नकल, एक सोल्वेंसी प्रकरण और 69 आय प्रमाण पत्र, 04 अभिलेख शुद्धता के प्रकरणों का तहसीलदारों द्वारा स्थल पर ही निराकृत किया गया।
इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड संबंधी बहुत सी जानकारी आम जनों को दी गयी। बी-1 वाचन व निस्तार भूमियों के संरक्षण की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी गयी। कुछ निर्माण संबंधी व सीमा विवाद सम्बन्धी आवेदनो पर सर्व संबंधित के तर्कों के आधार पर व पंचायत स्तर पर चर्चा कर उक्त पर समझाइश व निराकरण किया गया। महिलाओं, बुजुर्गों व निर्धन अपीलार्थियों के लिए राहत का अभियान रहा है। इस कैम्प कोर्ट आयोजन से लोगो तक पहुच रहे सुलभ न्याय व निष्पक्ष सुनवाई से आम ग्रामीणों को काफ़ी राहत मिली। इसी तरह तहसील महासमुंद में प्रत्येक सप्ताह 4 हाट बाजार राजस्व कैंप कोर्ट लगाया जा रहा है ताकि किसानों और आम जनता को सीधे उनके गांव में राजस्व संबंधी प्रकरणों और शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके।
अनुविभागीय दंडाधिकारी भागवत जायसवाल ने बताया कि इस तहसील में अपनाए गए इस नवाचार व जन उपयोगी बाजार हाट कैम्प में आम ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष राजस्व सम्बन्धी विवादों को सुना गया। उनकी राजस्व विवादों या समस्याओं को आम जनता के समक्ष सुनने से आम राय या जनसुनवाई के साथ राजस्व क़ानून के तहत सुनवाई करने व निराकरण करने में बेहद कारगार सिद्ध हो रहा है। यह राजस्व सेवाओ व विवाद निपटान के त्वरित व सरल खुली सुनवाई के लिए एक अनुकरणीय पहल साबित होगी।