जांजगीर-चांपा :नव वर्ष एवं आने वाले त्यौहारों में नहीं फोड़े जाएंगे पटाखें:रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः वर्जित
जांजगीर-चांपा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। इसी प्रकार नव वर्ष एवं आने वाले त्यौहारों मंे पटाखें नहीं फोड़े जाएंगे, साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियम के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा और सभी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत आगामी 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार वाहनों में साउंड बॉक्स लगाकर बजाना मोटर व्हीेकल नियमों का उल्लंघन है। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही सार्वजनिक स्थलों पर छत्तीसगढ़ के राजपत्र की अधिसूचना में निहित तय सीमा के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है।
नव वर्ष के अवसर पर पटाखें काफी मात्रा में जलाए जाते हैं एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाए कि नव वर्ष एवं आने वाले त्यौहारों में पटाखें ना जलाएं जाएं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नियमानुसार किया जाए। नियमों के पालन हेतु अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत मॉनिटरिंग हेतु विशेष दलों का गठन किया जाए। नियमों के पालन से पर्यावरण का संरक्षण होगा।