विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में आरोपीगण को 03 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा
कोंडागांव। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक श्री दिलीप जैन ने बताया कि दिनांक 15/02/2018 को थाना मर्दापाल के पुलिस बल,डी.आर.जी., एस0टी0एफ0 एवं आई0टी0बी0पी0 बल तथा गोपनीय सैनिकों के साथ ग्राम नवागांव ऐहरा की ओर रवाना हुए थे, राजारानी पहाड़ी जंगल नवागांव के पास दो व्यक्ति पुलिस को देखकर जंगल झाड़ी में लुक छिप रहे थे, जिन्हे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़े संदिग्ध होने से नाम पूछने पर आरोपी ने अपना नाम रामधर सोरी तथा पार्वती कोर्राम बताये और दोनों ने स्वयं को टेमरूगांव जनमिलिषिया सदस्य होना भी कहा।
तलाषी लेने पर रामधर सोरी के पास से सीमेंट की बोरी में 01 नग टिफिन बम 10 कि.ग्रा., बैटरी, बिजली वायर, नक्सली साहित्य व बैना मिला, पूछताछ करने पर सड़क निर्माण कार्यों में लगे वाहनों एवं पुलिस पार्टी पर हमला करने पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नियत से अपने पास रखना बताए। तब बरामदगी पश्चात् थाना लाकर आरोपी रामधर से बरामद सामग्री का जप्ती पत्रक व आरोपी पार्वती से बरामद सामग्री का जप्ती प्रत्रक तैयार किया गया। थाना वापस आकर दोनों आरोपीगण के विरूद्ध अप.क्र-04/18 धारा 3,4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ,23,38,(2),39(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व की गयी। आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश, एन.आई.ए. एक्ट/अनुसूचित अपराध, कोण्डागंाव के न्यायाधीश के.पी. सिंह भदौरिया ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के आरोप में आरोपीगण को 03 वर्ष 6 माह के सश्रम करावास एवं रूपये 5000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।