November 23, 2024

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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शहडोल। जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र निवासी एक 26 वर्षीय युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। हत्या के अपराध में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में, 19 मार्च 2018 की रात 9.15 बजे आरोपी अशोक कुमार पिता रामरतन रैदास, उम्र 26 वर्ष, निवासी गंधिया, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल द्वारा यह कृत्य किया गया। उसके द्वारा रामबदन बैगा, उम्र 45 वर्ष, निवासी गंधिया, जयसिंहनगर को मौत के घाट उतार दिया गया था।

फरियादी रामप्रकाश बैगा पिता रामबदन बैगा, उम्र 23 वर्ष, निवासी द्वारा 20 मार्च को, की गयी रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने चालान तैयार करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किया। जहां प्रकरण का विचारण किया जाकर, माननीय अपर सत्र न्यायालय जयसिंहनगर, जिला शहडोल द्वारा दिनांक 10 अगस्त 21 को हत्या के अपराध के लिए आरोपी अशोक कुमार रैदास कोनिर्णय पारित करते हुए दंडित किया गया है।

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