साइबर अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी
रायपुर। पुलिस मुख्यालय में आज विशेष पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें) श्री आर.के. विज के द्वारा साइबर क्राइम पर राज्य के समस्त जिला साइबर नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में निर्देश दिए गए कि साइबर फाइनेशियल अपराधों के जिन प्रकरणों में बैंक द्वारा राशि होल्ड किया गया है उनमें अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने तथा ऐसे प्रकरणों में अपराधी द्वारा अपनाये जाने वाले मोडस आपरेंडी, मोबाईल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर इत्यादि की समीक्षा की जाये। जिलों के सभी बैंक के साथ मीटिंग आयोजित कर साइबर फ्राड के रकम को होल्ड करने हेतु निर्देशित किया जाये।
असंवैधानिक घोषित हो चुके आई.टी. एक्ट की धारा 66 (A) का प्रयोग नही करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसा करने वाले विवेचना अधिकारियो पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। साइबर फाइनेशियल अपराधों के प्रकरणों में प्रार्थी को साइबर सेल या अन्यत्र भेजने के बजाय तुरंत थाना स्तर पर साइबर पोर्टल के माध्यम से तुरंत शिकायत दर्ज करने हेतु सख्त निर्देश दिये गये।
आयोजित मीटिंग में पुलिस मुख्यालय के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवायें) श्री मनीष शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (साइबर) श्री कवि गुप्ता एवं समस्त जिलो के जिला साइबर नोडल अधिकारी व साइबर सेल प्रभारी उपस्थित रहे।