जिले में रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को पिछले अधिकतम 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देना हुआ अनिवार्य
कलेक्टर श्री राठौर द्वारा आदेश जारी
कोरिया! कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में एपेडेमिक 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत कलेक्टर श्री एसएन राठौर ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम की दृष्टि से आदेश जारी किया है जिसके अनुसार रेल मार्ग से बाहर से आने वाले यात्रियों को पिछले अधिकतम 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। इसी तरह जिन यात्रियों के पास पिछले 72 घंटे के भीतर के आरटी-पीसीआर या कोविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें घर जाने की अनुमति दी जायेगी। जिन यात्रियों के पास निगेटिव रिपोर्ट नही है, उन्हें कोरोना टेस्ट कराई जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जांच में जिन यात्रियों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आती है, उन्हें घर जाने की अनुमति
दी जाएगी और जिन यात्रियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन्हें निकटतम क्वारेन्टाइन सेंटर भेजा जाएगा एवं कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकाल के अनुसार उनकी ईलाज की व्यवस्था की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्टेशन प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपसी समन्वय में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।