500 और 1,000 रुपये के बंद किए जा चुके नोटों का इस्तेमाल करते पकडे जाने पर लगेगा भरी जुर्माना
जोगी एक्सप्रेस
नई दिल्ली: सरकार ने अमान्य हो चुके पुराने 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट रखने वालों को सजा देने के लिए कानून को नोटिफाई कर दिया है. कानून के तहत ऐसे लोगों पर कम से कम 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
संसद ने पिछले महीने देनदारी दायित्व समाप्ति कानून, 2017 पारित किया है. इस कानून को पारित करने का मकसद 500 और 1,000 रुपये के बंद किए जा चुके नोटों का इस्तेमाल करते हुये समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की आशंका को सप्त करना है.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 फरवरी को इस कानून पर दस्तखत कर दिये. इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो नोटबंदी के समय 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में था. इस बारे में यदि वह कोई गलत घोषणा करता है तो उस पर कम से कम 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
ऐसे व्यक्तियों को बंद नोट जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है. इस कानून के अस्तित्व में आने के साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं या अध्ययन अथवा शोध करने वाले के पास 25 से ज्यादा नोट पाए जाते हैं, तो उसे अपराध माना जाएगा. ऐसे लोगों पर 10,000 रुपये का जुर्माना या जितने नोट मिलते हैं उसका पांच गुना जो भी ज्यादा हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा. इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद इन नोटों पर सरकार और रिजर्व बैंक का देनदारी दायित्व भी समाप्त हो गया है.