तीन दिन में ड्यूटी में नहीं आने पर बर्खास्त होंगे पंचायत शिक्षक, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों को  नोटिस जारी करने के निर्देश

0

JOGI EXPRESS

 रायपुर,  राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पदस्थ पंचायत संवर्ग के शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में तीन दिन के भीतर उपस्थित की नोटिस देने और उपस्थित नहीं होने पर सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से प्रदेश के सभी जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस आशय का परिपत्र जारी किया है। उन्होंने परिपत्र में लिखा है – प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में पदस्थ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी अनाधिकृत रूप से 20 नवम्बर 2017 से आंदोलनरत हैं। संबंधित जिलों में जिन परिवीक्षाधीन और स्थानांतरित ऐसे शिक्षक 20 तारीख से अनाधिकृत रूप से हड़ताल पर हैं, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव ने परिपत्र में अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें तीन दिन के भीतर संबंधित स्कूलों में उपस्थित होने और अध्यापन कार्य करने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र में अधिकारियों से कहा गया है कि नोटिस जारी होने पर भी तीन दिन के भीतर यदि ये शिक्षक संबंधित शालाओं में कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के तहत सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही एक वर्ष के भीतर जिन शिक्षक (पं.) संवर्ग स्थानांतरित होकर जिले के स्कूलों में पदस्थ हैं, उन्हें भी संबंधित शालाओं में दो दिन का नोटिस देकर कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए जाए। यदि समय-सीमा में वे अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होते तो उन्हें जहां से वे स्थानांतरित होकर आए हैं, वहां के स्कूलों में वापस करने की कार्रवाई की जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed