लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर शहडोल पुलिस ने किया धारा 188 के तहत

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मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल


03 के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध


शहडोल,कोरोना वायरस संक्रामण भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है एवं मध्यप्रदेश में भी फैल रहा है जिसे रोकने के लिये माननीय कलेक्टर महोदय शहडोल के द्वारा किराना, सब्जी, दूध डेरी, पीडीएस दुकाने आदि सामग्री की एकल दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दुकाने खोलने के आदेश जारी किये हैं और धारा 144 जा0फौ0 उक्त आदेश के तहत जिले में प्रभावशील है, माननीय पुलिस अधीक्षक शहडोल, सतेन्द्र कुमार शुक्ल जी के द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील के बाद भी दिनांक 01.08.2020 की रात्रि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सिंहपुर रोड में देवेन्द्र सिंह राजपूत पिता श्री बिहारी लाल सिंह राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी गोखरई थाना बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) हाल सिंहपुर रोड थाना कोतवाली शहडोल (देशी शराब दुकान संचालक) एवं शिवम चैक में सचिदानंद मिश्रा पिता मूरत लाल मिश्रा उम्र 52 वर्ष निवासी कांच घर कुछवधिया मोहल्ला के पास जबलपुर हाल निवासी अग्रवाल पैलेश शहडोल एवं संतोष जयसवाल पिता रामेश्वर जयसवाल उम्र 34 वर्ष निवासी रीवा हाल निवासी अग्रवाल पैलेश शहडोल (अंग्रजी शराब दुकान संचालक) द्वारा लाॅकडाउन के आदेश धारा 144 का उल्लंघन करते हुए निर्धारित समय सीमा के अतिरिक्त अपनी-अपनी शराब की दुकानें खोलकर बिक्री करते पाये गये। पुलिस द्वारा शराब दुकान खोलकर बिक्री करने का उचित कारण पूछने पर आरोपियों ने कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया। जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही में उनि0 गोविन्द भगत, सउनि0 कामता प्रसाद पयासी एवं प्र0आर0 रामनारायण पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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