बाल सरंक्षण एवं पाॅक्सों अधिनियम पर स्टेक होल्डर्स का समन्वय प्रषिक्षण आयोजित

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मो.शब्बीर ब्यूरो चीफ शहडोल

शहडोल 03 जुलाई 2020- जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी दी है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर सेंटर के सभाकक्ष में आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री अनूप त्रिपाठी की अध्यक्षता में बाल संरक्षण एवं पाक्सों अधिनियम पर स्टेक होल्डर्स की समन्वय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री त्रिपाठी द्वारा बालकों के संबंध में हो रही अपराधों एवं उनके निराकरण के सुझावों के बारे मे जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज लरोकर एवं महिला एवं बाल विकास के सहायक संचालक श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा विस्तृत जानकारी ली। पाक्सों एक्ट अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में बताते हुए उपस्थित बालकल्याण पुलिस अधिकारियों से देखरेख व संरक्षण की जरूरत मंद बालकों एवं विधि विवादित बालकों के साथ चाइल्ड फ्रेंडली व्यवहार करने के निर्देष दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिमा एस. मैथ्यू ने कार्यषाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि ा थाने में पदस्थ वन संरक्षण पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही किए जाएं एवं उनके कर्तव्य के बारे में बताते हुए बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बालकों को प्रस्तुत करते समय विशेष ध्यान रखने योग बातों को बताई साथ ही प्रकरणों एवं बालकों को थानों में नियुक्त बल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा ही प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।
आयोजित कार्यषाला में में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री मनोज लरोकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिमा मैथ्यू, जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री बीडी दीक्षित, बाल कल्याण समिति सदस्य श्रीमती मेघा पवार, श्रीमती राखी शर्मा, श्री विनोद तिवारी, व डाॅ.जे.के तिवारी, सहायक संचालक श्री अभिलेख मिश्रा, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी अधिकारी श्री अश्वनी शुक्ला एवं जिले के समस्त थानों के पदस्थ बालकल्याण पुलिस अधिकारी चाइल्ड लाइन समन्वयक श्री राहुल अवस्थी, सदस्य श्री प्रदीप शुक्ला शिशु गृह अधीक्षक बृजेष दुबे, संरक्षण अधिकारी श्री उमाशंकर गुप्ता व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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