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नगर निगम रिसाली एक अप्रैल से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा - Jogi Express
May 17, 2024

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नगर निगम रिसाली एक अप्रैल से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा

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मंत्री डॉ. डहरिया ने तात्कालीक कार्य एवं स्थापना व्यय के लिए  किया सात करोड़ रूपए मंजूर

रिसाली को मिलेगी एक-एक एलीवेटर, सक्शन, कम्पेंटर
वाहन और एम्बुलेंस की स्वीकृति

मंत्री डॉ. डहरिया और गृह मंत्री श्री साहू की उपस्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई और
रिसाली के बीच ‘सम्पत्ति एवं दायित्वों का हुआ विभाजन

रायपुर, नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता और गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू तथा विधायक एवं महापौर श्री देवेन्द्र यादव की उपस्थिति में आज यहां सिविल लाईन रायपुर स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में नगर पालिका निगम भिलाई एवं रिसाली के बीच सम्पत्ति एवं दायित्वों का विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। एक अप्रैल 2020 से नगर निगम रिसाली स्वतः अस्तित्व में आकर कार्य प्रारंभ कर देगा। वर्तमान में जिला दुर्ग के कलेक्टर नगर निगम रिसाली के प्रशासक हैं।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम भिलाई का विभाजन कर नगर पालिक निगम रिसाली का गठन किया गया है। आज जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करन, राज्य शासन के योजनाओं लाभ नागरिकों को पहुंचाने तथा रिसाली नगर की सुव्यवस्थित विकास के लिए सम्पत्ति एवं दायित्वों का विभाजन के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नगर निगम रिसाली कार्यालय भवन का निर्माण संचित निधि से करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री ने तात्कालीक कार्य के लिए 5 करोड़ और स्थापना व्यय के लिए 2 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में नगर निगमों के बीच अस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के साथ-साथ अधिकारियों-कर्मचारियों के विभाजन के लिए भी मापदण्ड तय किया गया। नगर निगम भिलाई द्वारा नगर निगम रिसाली को दिए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा सेटअप के अनुरूप रिसाली के 100 पदों की स्वीकृति पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य शासन से प्राप्त अनुदान राशि, चल-अचल सम्पत्ति और ऋण सहित अन्य देयताओं का भी विभाजन पर निर्णय लिया गया। बैठक में नगर निगम रिसाली को राज्य शासन द्वारा एक-एक एलीवेटर, सक्शन, कम्पेंटर वाहन और एम्बुलेंस देने पर भी सहमति प्रदान की गई। इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम भिलाई में जो निर्धारित सम्पत्ति कर, यूजर चार्ज है, वही चार्ज नगर निगम रिसाली के लिए भी मान्य होगा।
बैठक में बैंक में जमा राशि का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किए जाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि उपलब्ध बजट के अनुसार ही कार्याें की स्वीकृति दिया जाए। बैठक में भिलाई स्टील प्लांट और उनके भू-खण्डों की सम्पत्ति कर मामले में चर्चा की गई। मंत्री द्वय डॉ. डहरिया और श्री साहू ने बी.एस.पी के सी.एम.डी., सी.ई.ओ. और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सम्पत्ति कर के मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., संयुक्त सचिव श्री आर. एक्का, आयुक्त राजस्व, नगर निगमों के कमिश्नर सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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