परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में परिवहन विभाग और बस संचालकों की बैठक

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अब समय-सीमा में परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिलेगा यात्री बस परमिट

रायपुर, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में सोमवार को इन्द्रावती भवन नवा रायपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस संचालकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। श्री अकबर ने बैठक में डिवीजनल आयुक्त कार्यालय में बस परमिट जारी करने, नवीनीकरण संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय से बस परमिट जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र मानते हुए यात्री बस परमिट डिवीजनल आयुक्त कार्यालय के बजाय अब परिवहन आयुक्त कार्यालय से नवीन बस परमिट, अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 68 के प्रयोजन हेतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया जाकर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया है।

बस संचालकों द्वारा यात्री बस अनुज्ञापपत्र जारी करने, नवीनीकरण सहित अन्य प्रकरणों के निराकरण के लिए डिवीजनल कार्यालयों द्वारा लेट लतीफी और परमिट जारी के लिए बस संचालकों के बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की शिकायतें आ रही थी। सही समय पर बस परमिट जारी होने से आवागमन में काफी दिक्कत होती है। इससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। मंत्री श्री अकबर ने इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पारदर्शिता और समय-सीमा में यात्री बस परमिट जारी करने अधिकारियों को निर्देशित किए है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए यात्री बसों का आवागमन निरंतर बनाया रखा जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा परिवहन कार्यालयों में स्थायी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए परिवहन मुख्यालय इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, सी ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर में 3 से 7 फरवरी तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयवार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही संपन्न की जा रही है।

एकल प्रक्रिया के तहत यात्री बस परमिट जारी होने से बस संचालकों को समय-सीमा में बस परमिट मिल सकेगा और आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर डिवीजनल कार्यालय है। जहां यात्री बस परमिट जारी किए जाते हैं। अब इन डिवीजनल कार्यालयों में बस परमिट जारी नहीं होगा।

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