September 22, 2024

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश, IAS अफसरों को गिफ्ट देने वाले रिश्तेदार की देनी होगी जानकारी

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भोपाल
प्रदेश के आईएएस अफसरों को यदि कोई संपत्ति उपहार में मिली है, तो अफसरों को उपहार देने वाले व्यक्ति से अपना रिश्ता, उपहार देने वाले का पता, नौकरी, व्यवसाय का ब्यौरा भी देना होगा। यह सब जानकारी 31 जनवरी 2020 से पहले आॅनलाइन देना होगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को हर साल एक जनवरी से 31 जनवरी के बीच स्पैरो डॉट ई-आॅफिस डाट जीओवी डॉट इन पर आॅनलाइन देना होता है।

अक्सर अफसर संपत्ति का ब्यौरा देते समय जानबूझकर अपनी आवश्यक जानकारियां छुपाते हैं या उनका ब्यौरा नहीं देते हैं। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अफसरों को इस बार विशेष निर्देश जारी किए है और इसमें ऐसे दस प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर जानकारी देने को कहा गया है जिनका उल्लेख करना आईएएस अफसर अक्सर भूल जाते है।

अचल सम्पत्ति का ब्यौरे के विवरण पत्रक में आईएएस अधिकारी को अपना संवर्ग और आवंंटन वर्ष का उल्लेख करना जरूरी होगा। विवरण पत्रक में जानकारी भरकर जमा करने की तारीख भी अंकित करना होगा। जिस सम्पत्ति की जानकारी देना है वह कहां स्थित है उसका पूरा पता गांव, तहसील और जिले का पूरा जिक्र करना होगा। सम्पत्ति का नाम और उसके ब्यौरे के साथ उसके क्षेत्रफल, सम्पत्ति का खरीदी मूल्य, प्राप्त करने का वर्ष और सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य भी बताना होगा।

सम्पत्ति परिवार के किस सदस्य के नाम से है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है इसका भी उल्लेख करना होगा। सम्पत्ति खरीदी गई, उपहार में मिली, विरासत में प्राप्त है, पैतृक है या लीज पर मिली है। किससे प्राप्त की है उसका पूरा पता और शासकीय सेवक के साथ उसके संबंध का ब्यौरा भी देना होगा। सम्पत्ति से प्राप्त वार्षिक आय का पूरा ब्यौरा देना होगा। सम्पत्ति में यदि कोई हिस्सा प्राप्त होता है तो उस हिस्से का ब्यौरा देना होगा।

एक जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की स्थिति में सम्पत्ति का वार्षिक विवरण एक जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के बीच आॅनलाइन अनिवार्य रूप से देना होगा। कैलेंडर वर्ष के अनुसार तय पत्रक में पूरी जानकारी आईएएस अफसरों को भरना होगा।

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