परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह का दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई

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इस्लामाबाद
पाकिस्तान की विशेष अदालत ने देश के कानून के आर्टिकल 6 के तहत पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान से बाहर दुबई में निर्वासन का जीवन जी रहे मुशर्रफ के भविष्य को लेकर अब बड़ा प्रश्न चिह्न लग गया है। पाकिस्तान में कानून के जानकारों का कहना है कि 1973 में बने नए कानून के तहत पहली बार किसी को भी दोषी करार दिया गया है जिसमें अधिकतम सजा फांसी की है। ऐसे हालात में मुशर्रफ को ऊपरी अदालत में अपील का मौका मिलेगा या नहीं इसको लेकर भी असमंजस है।

ऊपरी अदालत में अपील को लेकर असमंजस एक मीडिया चैनल से बात करते हुए पाकिस्तानी कानून के जानकार ने कहा, 'जिस कानून के तहत यह सजा दी गई है उसको लेकर कोई भी टिप्पणी फैसले को विस्तार से पढ़ने के बाद ही की जा सकती है। हालांकि, एक संभावना है कि मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन जब तक फैसला पढ़ा नहीं जाएगा हम नहीं कह सकते हैं कि वाकई अपील का मौका मिलेगा या नहीं। पहली बार किसी कानून के तहत यह सजा दी गई है इसलिए पहले का कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है।'

मुशर्रफ का भविष्य इमरान के हाथ में?
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, देशद्रोह के दोषी करार दिए मुशर्रफ का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। मीडिया चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोर्ट ने फैसला देकर अपना काम किया है। अब दुबई में रह रहे पूर्व सैन्य तानाशाह को देश लाकर सजा मिलती है या नहीं, यह सब कुछ मौजूदा सरकार पर ही निर्भर करता है।

पाक की विशेष अदालत ने मुशर्रफ को सुनाई फांसी की सजा
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य शासक को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की है।

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