कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों की बैठक

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आदर्श आचार संहिता और नाम निर्देशन पत्र दाखिला की दी गयी जानकारी

एस एच अजहर
दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजनैतिक दल और अभ्यर्थी इस आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 30 नवम्बर को करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिला प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र 6 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक दाखिल किया जा सकता है। इसके पश्चात 7 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा की जायेगी, वहीं 9 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस ली जा सकती है। इसके साथ ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आबंटित की जायेगी। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिये 21 दिसम्बर को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान होगी और 24 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे से मतगणना शुरू करने के पश्चात निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। उक्त जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(नगरपालिका) श्री टोपेश्वर वर्मा ने कलेक्टोरेट के भूतल स्थित सभाकक्ष में आयोजित राजनैतिक दलों की बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय के नगरपालिका हेतु रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर को बनाया गया है, इसके साथ ही सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये गए हैं। जिले सभी 5 नगरीय निकायों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि पार्षद हेतु प्रतिभूति राशि नगर पालिका क्षेत्र के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 3 हजार रुपये तथा नगर पंचायत क्षेत्र के लिये एक हजार रुपये जमा करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को उक्त निर्धारित प्रतिभूति राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र सहित सम्पत्ति एवं आपराधिक मामलों की जानकारी सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक अभ्यर्थी केवल एक ही वार्ड से मात्र दो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। एक से अधिक वार्ड के लिए नामांकन दाखिल करने पर पहले प्रस्तुत नामांकन ही मान्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिये।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की वैकल्पिक सुविधा दी गयी है, लेकिन ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने के पश्चात हार्डकॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हरेक अभ्यर्थी के लिये नगरपालिका क्षेत्र की दशा में डेढ़ लाख रुपये तथा नगर पंचायत क्षेत्र की स्थिति में 50 हजार रुपये निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित किया गया है। सभी अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन लेखा संपरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिये आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधी मौजूद थे।

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