7 अरब रुपए का बॉन्ड भरने की शर्त PMLN को नामंजूर

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लाहौर

पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (PML-N)  ने लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की है कि उसके नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) से हटाया जाए. याचिका में इसके लिए नवाज शरीफ की ख़राब सेहत का हवाला दिया गया. इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं जा सकते.

याचिका में पाकिस्तान सरकार की उस शर्त को चुनौती दी गई है जिसमें  नवाज शरीफ का नाम चार हफ्ते के लिए ECL से एक बार हटाने के लिए 7 अरब पाकिस्तानी रुपयों की ज़मानत या मुचलका भरा जाए.

हालांकि PML-N और शरीफ परिवार की ओर से बिना किसी शर्त अनुमति देने पर ज़ोर दिया जा रहा है. उनका कहना है कि नवाज शरीफ पहले ही अदालतों में अपने खिलाफ़ मामलों में ज़मानत बॉन्ड दे चुके हैं. उन्हें सेहत के आधार पर ज़मानत मिली है.

लाहौर हाईकोर्ट में याचिका नवाज शरीफ के भाई और PML-N के अध्यक्ष मियां शाहबाज़ शरीफ की ओर से दाखिल की गई. लाहौर हाईकोर्ट याचिका पर शुक्रवार से दलीलों की सुनवाई शुरू कर रहा है.

याचिका में कहा गया है कि नवाज शरीफ की हालत बिगड़ती जा रही है और देश में उनका इलाज उपलब्ध नहीं है. इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए.  

शरीफ परिवार और PML-N ने साफ तौर पर सरकार की दोनों शर्तें ठुकरा दी हैं. सरकार ने पहले 3.56 करोड़ डॉलर के ज़मानत बॉन्ड भरने के लिए कहा था. बाद में इसे 7 अरब पाकिस्तानी रुपयों में बदल दिया गया. 

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