हरे-भरे पेड़ काटे, सरपंच-उपसरपंच निलंबित

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बसना
ग्राम पंचायत गढफुलझर में सरपंच-उपसरपंच द्वारा शासकीय भूमि के हरे-भरे सेमल वृक्ष को काटने व बेचने की शिकायत जांच में सही पाई गई। जिस पर सरपंच व उपसरपंच को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने उक्त मामले में सचिव के खिलाफ भी जांच की मांग करते हुए एसडीएम को आज शिकायत की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गढफुलझर की सरपंच वृन्दावती पाड़े एवं उनके पति उपसरपंच सोमनाथ पाड़े द्वारा गढफुलझर की शासकीय भूमि के हरे-भरे तीन नग सेमल वृक्ष को काटकर तथा उक्त भूमि को अपनी निजी भूमि बताकर और ग्राम पंचायत की शील मोहर लगाकर गुप्ता आरा मशीन सिंघनपुर को बेच दिया गया था। उक्त कटे हुए पेड़ों को दो ट्रैक्टर में भर कर 30 दिसम्बर 2018 को बडड़ाभा से छोटेपटनी होते हुए ले जाया जा रहा था। तभी सूचना पाकर वन विभाग बसना द्वारा कार्रवाईकी गई थी। इसके बाद पंचायत सचिव भुवनेश्वर द्वारा पंचायत और गांव के हित के लिए पेड़ काटा जाना बताकर पंचायत में प्रस्ताव भी किया गया था। उपसरपंच द्वारा उक्त भूमि को अपनी नीजी जमीन बताकर कार्रवाई से बचने का प्रयास भी किया गया था। जिसके बाद आवेदक नरेन्द्र पाड़े द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली को लिखित में एसडीएम को शिकायत कर जांच की मांग की गई थी।

तहसीलदार द्वारा जांच के दौरान शासकीय भूमि में हरा-भरा पेड़ को काटने व नुकसान पहुंचाने व सरपंच तथा आरामिल मालिक द्वारा शासकीय भूमि में सेमल पेड़ की अवैध लकड़ी परिवहन करते पाये जाने पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक ट्रेक्टर को जब्त कर ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर ट्राली को राजसात करने की कार्रवाई की थी। जबकि एक ट्रेक्टर आज भी पकड़ से बाहर है।

एसडीएम राजस्व सरायपाली को 17 मई 2019 को यह रिपोर्ट सौंपा गया। अनुविभागीय न्यायलय में प्रक्रिया पश्चात एसडीएम द्वारा 31 अक्टूवर को सरपंच वृन्दावती पांड़े एवं उपसरपंच सरपंचपति सोमनाथ पांड़े को शासकीय भूमि का हरा भरा पेड़ काटकर शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी मानते हुए सरपंच-उपसरपंच को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) के तहत तत्काल प्रभार से निलंबित किया गया है।

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