मुख्यमंत्री कौशल विकास : युवाओं को अब मिलेगा नियोजन आधारित प्रशिक्षण

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रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के तहत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को इस वर्ष समस्त कौशल प्रशिक्षण के पूर्व नियोजन की सुनिश्चितता के आधार पर किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण हेतु जिलों के द्वारा इस वर्ष के लिए बनाए गए सम्पूर्ण वार्षिक कार्ययोजना नियोजन आधारित है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को सार्थक एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि कर, प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं के नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। समस्त प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पश्चात् एवं मूल्यांकन के पूर्व ऑन द जॉब टेªनिंग अनिवार्य किया गया है।
योजनान्तर्गत संस्थाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) पंजीयन के लिए ऑनलाईन आवेदन स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया गया है। कौशल प्रशिक्षण हेतु शासकीय एवं निजी संस्थाओं से कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 26 संस्थाओं का वीटीपी पंजीयन किया गया है। वर्तमान में सात जिलो में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है एवं अन्य जिलों में आगामी दिनों में कौशल प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा, लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में सिविंग मशीन ऑपरेटर कोर्स में 26 युवाओं, लाईवलीहुड कॉलेज अम्बिकापुर में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशीयन कोर्स में 20 युवाओं, लाईवलीहुड कॉलेज, बीजापुर में आटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन (टू एवं थ्री व्हीलर) कोर्स में 10 युवाओं, लाईवलीहुड कॉलेज बलौदाबाजार-भाटापारा कोर्स में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशीयन कोर्स में 20 युवाओं, लाईवलीहुड कॉलेज, मुंगेली में डोमेस्टिक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कोर्स में 30 युवाओं, लाईवलीहुड कॉलेज कवर्धा में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशीयन कोर्स में 30 युवाओं तथा लाईवलीहुड कॉलेज बलरामपुर में मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग-शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डर कोर्स में 15 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
नवीन गाईडलाईन के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु वीटीपी के रूप में पंजीयन के लिए तीन सदस्यों की निरीक्षण समिति के द्वारा आवेदित संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया। जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष, संबंधित जिले के सहायक संचालक एवं आवेदित संस्था द्वारा चिन्हांकित किये गये कोर्स से संबंधित सेक्टर के सेक्टर विशेषज्ञ थे। जो पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई., कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत सेक्टर से संबंधित व्याख्याता, अध्यापक, विशेषज्ञ शामिल रहे। इनकेे निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार और जिला कलेक्टर की अनुशंसा उपरांत राज्य कार्यालय द्वारा वीटीपी पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।

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