आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान से बचाव संबंधी नियंत्रण कक्ष स्थापित

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 1 जून से कार्यशील रहेंगा नियंत्रण कक्ष


अम्बिकापुर -राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने वज्रपात आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान से होने वाली क्षति की जानकारी के संकलन के लिए अधीक्षक, भू-अभिलेख कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करते हुये 1 जून 2019 से प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे से जानकारी संकलन करने के निर्देश दिये है। कंट्रोल रूम द्वारा रायपुर में स्थापित फैक्स नम्बर 0771-2223472 तथा वेबसाइट सीजी रिलिफ एट द रेट जी मेल डोट कोम में भी जानकारी भेजने निर्देशित किया गया है।
जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश
मानसून के दौरान वज्रपात एवं आकाशीय बिजली तथा आंधी तूफान से जन-धन हानि से बचाने के लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। जिला स्तर पर वज्रपात एवं आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान से बचाव एवं राहत व्यवस्था हेतु बैठक आयोजित कर एक्शन प्लान तैयार करने कहा गया है। इस संबंध में सभी तहसीलदार एवं जिला स्तर के अधिकारी जिला स्तर एवं तहसील स्तर के वर्षामापक केन्द्रों पर स्थापित वर्षामापक यंत्रों का उचित संधारण करने तथा जानकारी संकलित करने के लिए संबंधित अधिकारियों – कर्मचारियों को निर्देशित करने कहा गया है। जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर 1 जून से 24 घंटे कार्य करने हेतु सभी तहसीलों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर वज्रपात एवं आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान से बचाव एवं राहत लेने के लिए दूरभाष नम्बर तथा नियंत्रण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी से आम नागरिकों आवगत कराने कहा गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंम्बर प्रचार प्रसार करने कहा गया है।कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने संबंधित विभागों की अधिकारियों से कहा है कि शासकीय एवं अशासकीय बहुमजिलीय इमारतों में अपने विभागीय बजट से नियमानुसार तड़ित चालक स्थापित करना सुनिश्चित करें साथ ही वज्रपात एवं आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान से बचने के लिए क्या-क्या सावधानियां आवश्यक है इस संबंध में पम्प्लेट तैयार कर आम लोगों में निःशुल्क रूप से प्रचार-प्रसार कराने कहा गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उप संचालक पशुपालन को आवश्यक निर्देश
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उप संचालक, पशुपालन विभाग को जिला एवं तहसील स्तर पर चिकित्सा दल का गठन करने के निर्देश दिये हैं ताकि वज्रपात एवं आकाशीय बिजली से घायल व्यक्ति एवं पशुओं को तत्काल उपचार मुहैया कराया जा सके। कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने तहसीलदारों से कहा है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल अनुदान सहायता प्रदान करें तथा घायल व्यक्तियों एवं पशुआंे को भी निहित प्रावधान के अनुसार समुचित उपचार एवं सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को कहा गया है कि जिले के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली जाये, जहां वज्रपात एवं आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान से होने वाली क्षति होती है। इन क्षेत्रों में सत्त निगरानी रखनेे के विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये है। कलेक्टर ने जिला सैनानि, नगर सैनानि अम्बिकापुर से कहा है कि आंधी – तूफान में क्षति होने पर बचाव संबंधी समस्त संसाधनों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करायें। अधीक्षक बहु-अभिलेख से कहा गया है कि वज्रपात एवं आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान से क्षति की जानकारी नियमित रूप से राहत आयुक्त कार्यालय को निर्धारित प्रारूप नियमित रूप से भेजते हुये जिला कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

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