पहले होगी डाकमत पत्रों की गिनती, साढ़े 8 बजे से शुरु होगी ईवीएम के मतों की गिनती

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रायपुर,मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज शाम यहां अपने कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के आम चुनाव 2018 की मतगणना की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना की तैयारियां तेजी से पूर्णता की ओर है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। 90 विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए 5184 गणनाकर्मी और 1500 माईक्रोऑब्जर्वर नियुक्त किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक हॉल में मतगणना के लिए 7-7 के कुल 14 टेबल $ रिटर्निंग ऑफिसर मेज सहित डाक मतपत्रों की गणना की मेज होगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों/गणना एजेंटों तथा रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए अलग-अलग पृथक प्रवेश द्वार होंगे तथा गणना में लगे कर्मचारियों की भी पृथक प्रवेश द्वार होगी। सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों और उनके निर्वाचक एजेंटों को पहचान पत्र जारी किये गये हैं, सभी से अनुरोध है कि अपने परिचय पत्र के साथ ही मतगणना हॉल में सुबह 7 बजे तक प्रवेश करें ताकि असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दी जायेगी। मतगणना केन्द्रों में प्रेक्षक के अलावा रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति है। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया केन्द्र स्थापित किया जाएगा। जहां जनसम्पर्क विभाग की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। जो समय-समय पर मतगणना हॉलों का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी-छोटी संख्या में मीडिया समूहों को ले जायेंगे। मीडिया केन्द्र में स्थापित लेंडलाईन फोन को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। वह स्थान जहां तक मतगणना हॉल में मीडिया और प्रेस का प्रवेश अनुमेय होगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से चिन्हांकित किया जायेगा और सभी संबंधितों को अवगत करायेगा।
मतगणना हॉल में केवल इन्हें मिलेगी अनुमति
उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में केवल रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माईक्रोआब्जर्वर,निर्वाचन आयोग की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति और आब्जर्वर, निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक और अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता को अनुमति दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सुरक्षा प्राप्त कर्मियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षाकर्मी को रिटर्निंग ऑफिसर के अनुमति के बिना अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी ।
मतगणना केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के लिए ऐसी होगी बैठक व्यवस्था
उन्होंने बताया कि क्रमानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के गणना अभिकर्ता, निर्दलीय अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था होगी। किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अनुमति नहीं होगी । मतगणना और सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। मतगणना हॉल में कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक गणना अभिकर्ता मतगणना के दिन अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी की ओर से दिये गये प्रारूप 17 ब् के भाग-एक को लेकर आएंगे। बिना सीआरसी. किये ई.व्ही.एम. मशीनों की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीवीपैट स्लीप से काउंटिंग होगी।
ऐसे होगी मतगणना की शुरुआत
उन्होंने बताया कि मतों की गोपनीयता बनाये रखने संबधी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को रिटर्निंग ऑफिसर पढ़कर सुनाएंगे। मतगणना समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना हॉल में प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से सर्वप्रथम डाकमतपत्र की गिनती की जाएगी। डाकमतपत्र की गिनती प्रारंभ होने के 30 मिनट उपरांत ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी। यहां यह भी ध्यान में लाया जाता है कि ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती का अंतिम दौर तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि डाकमत पत्र की गणना सभी मामलों में पूरी नहीं हो जाती।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में डाले गये मतों की प्रत्येक चरण में 14 टेबल पर गणना होगी। सबसे अधिक 72-कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में 30 चरण में गिनती होगी और सबसे कम 2-मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में 11 चरणों में मतों की गिनती होगी। मतगणना हॉल में पूरी गणना में अनुशासन और गरिमा बनाई रखी जायेगी। नियम 53 (4) के तहत रिटर्निंग ऑफिसर किसी को भी जो रिटर्निंग ऑफिसर के सही दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, उसे मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है ।
 किसी डाक मतपत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है
उन्होंनेकहा कि उस डाकमत पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है जिसपर कोई मत दर्ज नहीं है।
जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिये गये हैं। जो एक जाली मतपत्र है। जो क्षतिग्रस्त या विकृत है कि वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से निर्वाचक को भेजे गये डाक मतपत्र यदि कवर में वापिस न किया गया हो।
मत को इंगित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर इस तरीके से लगाया गया है कि यह संदेहास्पद हो गया है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, अथवा इसमें ऐसा चिन्ह या लेखन हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है।
इन बातों पर विशेष जोर
उन्होंने कहा कि किसी डाक मतपत्र पर अपना मत इंगित करने के लिए मतदाता की ओर से कोई विशिष्ट चिन्ह लगाया जाना विधि से अपेक्षित नहीं है। किसी भी चिन्ह को तब तक विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि उसे सकारण संदेह से स्पष्टतया परे हो। इस प्रकार उस अभ्यर्थी को आवंटित स्थान में कहीं भी चिन्ह लगाने को संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत समझा जाना चाहिए ।
मतगणना पर्यवेक्षक ईवीएम के कन्ट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों/ गणना अभिकर्ता को कन्ट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल दिखायेगा ताकि वे कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये मतों को नोट कर सके।
प्रत्येक गणना अभिकर्ता को प्रारूप 17 सी के भाग 2 मतगणना के प्रत्येक चरण में दिया जायेगा और उसकी पावती ली जायेगी। यदि किसी गणना अभिकर्ता की इच्छा परिणाम को ईवीएम पर एक या एक से अधिक बार दिखाये जाने की हो तो ऐसा मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिए किया जाएगा ।
पे्रक्षक ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती के अंतिम दौर के समापन के बाद चुनाव नियम 1961 के आचरण नियम 56 एस के प्रावधानों के तहत रैंडमाईजेशन रूम से चयनित एक मतदान केन्द्र के वीवीपेट पेपर स्लिप्स का अनिवार्य सत्यापन करेगा। मतदान केन्द्र का रेंडमाईजेशन ड्रा के अनुसार करेगा जिसकी सूचना अभ्यर्थी एवं एजेंटों को दी जाएगी । उक्त कार्यवाही की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी।
रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना उपरांत प्रेक्षक की अनुमति उपरांत परिणामों की विवरणी तैयार करने के उपरांत परिणाम की घोषणा करेगा औरं रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा ।

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