बिजली करंट से बायशन का शिकार, 4 आरोपी वन विभाग के कब्जे में, मौके से कई सामग्री बरामद

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(भानु प्रताप साहू)
*बलौदाबाजार*। जिला वन मण्डलाधिकारी एंव  उपवनमण्डलाधिकारी कसडोल के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी, अर्जुनी टी. आर. वर्मा के मार्गदर्शन में लक्ष्मीप्रसाद श्रीवास्तव वनपाल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी, हरी राम साहू वन रक्षक, परिसर रक्षी सराईपाली, भरत लाल साहू वन चौकीदार, परिसर सहायक सराईपाली एवं गोविन्द राम निषाद वन रक्षक, परिसर रक्षी गांजरडीह द्वारा बीते 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे सराईपाली परिसर के कक्ष क्रमांक 341में गस्त कर रहे थे इसी दौरान वन कर्मचारियों का आहट सुनकर कुछ लोग भागने लगे, जिसे कर्मचारियों द्वारा पिछा कर दौड़ाया गया, किन्तु वे लोग आगे जाकर जंगल में गायब हो गये। कर्मचारियों द्वारा अज्ञात लोगों के भागने के स्थान पर जाकर देखा तो एक  वन्यप्राणी नर गौर मृत अवस्था में पड़ा था। मृत गौर के शरीर का मुआयना किया गया जिसमे गौर की मृत्यु विद्युत करेंट से होना पाया गया। मृत गौर के पीठ के दाहिने हिस्से में विद्युत करेंट से जलने के कारण 01फीट लम्बा,04इंच चौड़ा एवं 02इंच गहरा घाव हो गया था।अज्ञात शिकारियों द्वारा मृत गौर के शरीर के आधा चमड़ी को निकाल कर पिछले बांया जांघ एवं कूल्हे के मांस को छोटे- छोटे टुकड़ों में काट कर (लगभग 20-25 किलोग्राम) पास ही जंगल में पेड़ के हरे पत्तों को बिछाकर रखा गया था।घटना स्थल के आसपास खोजबीन करने पर एक जियो मोबाइल फोन, प्लास्टिक बोरी का बना एक खाली थैला एवं एक प्लास्टिक खाली बोरी पाया गया। जिसे जप्त किया गया।मृत वन्यप्राणी नर गौर का, शासकीय पशु चिकित्सक, हसुवा से पोस्ट मार्टम करा कर शव को वन परिक्षेत्र अधिकारी, अर्जुनी की उपस्थिति में राख होते तक जलाया गया। घटना स्थल से जप्त जियो मोबाइल फोन के आधार पर अपराधियों का पता साजी कर, अपराधी जयसिंग व. मंगलू बरिहा ग्राम-सराईपाली,साधराम व.चमरा गांड़ा ग्राम- सराईपाली, संतराम (संतु)
व.घुरऊ गोंड़ ग्राम-सराईपाली एवं राधेश्याम व.झंगलू गोंड़ ग्राम- गांजरडीह को वन्य प्राणी गौर को विद्युत करेंट के द्वारा शिकार करने के उद्देश्य से मारने के आरोप में हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा वन्यप्राणी नर गौर को विद्युत करेंट फैलाकर मारनें का जुर्म स्वीकार किया गया है। आरोपियों के निशानदेही पर आरक्षित वन कक्ष क्र. 341से विद्युत करेंट फैलानें में उपयोग किये गये पतला सेंट्रिंग तार 03बंडल जप्त किया गया, जिसका वजन तौलाने पर 4.150 किलोग्राम पाया गया तथा आरक्षित वन कक्ष क्र. 342 से मृत गौर का मांस काटने में उपयोग किये गये 03नग लोहे की छुरी ,धार करनें का 01नग फाईल, 02खाली प्लास्टिक थैला एवं 03 प्लास्टिक खाली बोरी तथा पोलीथीन (झिल्ली) जप्त किया गया। आरोपी साधराम व.चमरा गांड़ा के घर से घटना में उपयोग किये गये कुल्हाड़ी को जप्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,50,51 एवं 52 के तहत मामला दर्ज कर पी.ओ.आर. क्रमांक 13259/11 दिनांक 01/ 12/2018 जारी किया गया है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण किया जा रहा है।

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