कन्टेनमेंट ज़ोन अवधि में फल, सब्जी, ग्रासरी की विक्रेता द्वारा टेलीफोनिक व ऑनलाईन आर्डर पर घर पहुंच सेवा

0

कोरिया 19 / कलेक्टर श्री एसएन राठौर द्वारा जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कोरिया जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 28.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है।

इस संबंध में जारी आदेश की कण्डिका 05 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि फल, सब्जी,

अण्डा एवं ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल आदि) को मांग अनुसार विक्रेता टेलीफोनिक, ऑनलाईन आर्डर पर घर पहुंच सेवा के माध्यम से प्रातः 07.00 बजे से
दोपहर 12.00 बजे तक सामग्री प्रदाय, विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए विक्रेता को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपना मोबाईल नम्बर, व्हाटसअप नम्बर एवं डिलीवरी ब्वाय का मो.नं., व्हाट्सअप नम्बर एवं सामग्री पहुंचाने हेतु प्रयुक्त वाहन नम्बर के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें डिलीवरी ब्वाय का कोविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी में मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अनुमति प्राप्त दुकान संचालकों द्वारा दुकान से सामग्री विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी तरह कण्डिका कमांक 06 में बैंक प्रात: 10.00 बजे से कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पेट्रोल पंप संचालक, दवाई दुकान, गैस एजेन्सी, खाद्यान्न परिवहन, कोल उत्खनन, विद्युत सप्लाई एवं वाटर सप्लाई से संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता को मेडिकल इमरजेंसी में दस्तावेज दिखाये जाने पर निर्धारित समयावधि में बैंकिंग कार्य की अनुमति होगी। अन्य कार्य हेतु

आम जनता का बैंक में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बैंक के कार्यालयीन स्टॉफ न्यूनतम कर्मचारियों के साथ बैंक के आंतरिक कार्य एवं ए.टी.एम. संबंधी कार्य संपादित करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed