गरियाबंद : बाल विवाह रोकने में संयुक्त टीम को मिली कामयाबी

0

गरियाबंद : महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई के टीम बाल विवाह को रोकने हरसंभव प्रयास कर रही है। विभाग द्वारा गठित संयुक्त टीम को दूरभाष से सूचना मिलने पर ग्राम-भैंसातरा, लफंदी और पुरैना पहुंचकर बाल विवाह रोकने में कामयाबी हासिल की है। ग्राम-भैंसातरा एवं लफंदी में 02 नाबालिग बालक और पुरैना में 01 नाबालिग बालिका की शादी रोकी गई। टीम द्वारा विवाह स्थल पहंुचकर बालकों की आयु संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया ।

अंकसूची के आधार पर एक बालक 19 वर्ष 04 माह और दूसरा का 19 वर्ष 01 माह तथा बालिका की आयु 16 वर्ष 10 माह होना पाया गया। जबकि विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक का आयु 21 वर्ष तथा बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। टीम द्वारा बालक व बालिका के माता-पिता को समझाईश दी गई। टीम के समझाईश पर अभिभावकों द्वारा सहमति दिये जाने के साथ ही आगामी 08 मार्च को ग्राम भैंसातरा के बालक एवं उसके माता पिता को बाल कल्याण समिति गरियाबंद में प्रस्तुत कर शपथ पत्र लिया गया। अन्य प्रकरण पर 10 मार्च को शपथ पत्र लिया जायेगा। जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती जगरानी एक्का, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल द्विवेदी के मार्गदर्शन में विभाग के आउटरीचवर्कर तथा राजिम व फिंगेश्वर थाना के पुलिस आरक्षक उक्त टीम में शामिल थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *