सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपायों पर हो प्रभावी अमल: परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाने वाले के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही
श्री अकबर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक सम्पन्न
रायपुर, 05 दिसम्बर 2020/ परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक ली गई। उन्होंने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वय से उपायों पर प्रभावी अमल के लिए विशेष जोर दिया। परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सौरी भी उपस्थित थे।
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन मंत्री श्री अकबर ने चर्चा करते हुए सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए ओव्हर लोडिंग, अत्यधिक गति तथा नशे की हालात और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह सड़क किनारे तथा चौक-चौराहों में जहां-तहां अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ भी तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान सड़कों में अनावश्यक मोड नहीं रखने के निर्देश दिए, ताकि मोड की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना न हो। परिवहन मंत्री ने नगरीय निकायों के अंतर्गत सड़कों में बंद स्ट्रीट लाइटों की निरंतर जांच सुनिश्चित कर इसे सतत रूप से चालू रखकर पर्याप्त रोशनी रखने के निर्देश दिए। इसी तरह वाहनों की तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
परिवहन मंत्री श्री अकबर ने ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन पश्चात उनमें तत्परता से सुधार की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सड़क सुरक्षा दुर्घटना को रोकने के उपायों के तहत पुलिया के दोनों ओर हैजार्ड मार्कर बोर्ड, रंबल स्ट्रीप में बार मार्किंग, स्ट्रीट लाइट तथा रोड़ मरम्मत कर डामरीकरण आदि के लिए भी निर्देशित किया। इसके अलावा सड़क किनारे तथा गैरेज में सुधार हेतु वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और कंडम वाहनों के परिचालन पर रोक और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बैठक में दुर्घटना के शिकार लोगों के त्वरित उपचार हेतु व्यवस्था, राज्य में ट्रांमा सेंटर की स्थिति, पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री का समावेश और यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई तथा यातायात नियमों के पालन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य में जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक मोटरयान अधिनियम उल्लंघन के कुल 2 लाख 38 हजार 22 प्रकरणों में 7 करोड़ 71 लाख 91 हजार 900 रूपए के प्रशमन शुल्क वसूल किए गए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. विज तथा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, नेशनल हाईवे आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में आयुक्त परिवहन डॉ. कमलप्रीत सिंह तथा अपर परिवहन आयुक्त श्री टी.आर. पैकरा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री संजय शर्मा ने विभागवार एजेंडा के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।