क्राइम : आई.पी.एल. क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते आरोपी सागर शर्मा गिरफ्तार
रायपुर। रायपुर पुलिस की टीम ने आई.पी.एल. क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते आरोपी सागर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से नगदी 15,000/- रूपये सहित टी.व्ही., मोबाईल फोन एवं लाखों का सट्टा पट्टी जप्त किया गया है। बतादें आरोपी सागर शर्मा को वर्ष 2018 में भी आई.पी.एल. के दौरान क्रिकेट सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया गया था।
घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि रायपुर शहर एवं प्रदेश में आई.पी.एल 2020 के क्रिकेट मैचों में बडे पैमाने पर सट्टा खिलाने कि सूचनाएं लगातार मिलने पर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय कुमार यादव द्वारा रायपुर पुलिस को क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी के मार्गदर्शन में प्रभारी सायबर सेल श्री रमाकांत साहू के नेतृत्व में रायपुर पुलिस द्वारा क्रिकेट सट्टा के खाईवालों पर लगातार नजर रखकर मुखबीर तैनात किए गए थे।
इसी क्रम में दिनांक 24.09.2020 को टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि किंग्स 11 पंजाब बनाम राॅयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मध्य चल रहे मैच में थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत महामाया पारा स्थित एक मकान में क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा है।
सूचना पर सायबर सेल व थाना पुरानी बस्ती की संयुक्त टीम ने मुखबीर द्वारा बताये मकान पर रेड कार्यवाही कर किंग्स 11 पंजाब बनाम राॅयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच के दौरान लाईन लेकर क्रिकेट सट्टा खिलाते सागर शर्मा को रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी सागर शर्मा द्वारा लाईन लेकर क्रिकेट सट्टा खिलाया जाना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी सागर शर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी 15,000/- रूपये, 02 नग मोबाईल फोन, 01 नग एल ई डी टी व्ही एवं 02 लाख रूपये से उपर की सट्टा-पट्टी जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती मंे अपराध क्रमांक 273/20 धारा 4क जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया। आई.पी.एल. क्रिकेट सट्टा/सट्टा एवं जुआ खेलने/खिलाने वालों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
गिरफ्तार आरोपी – सागर शर्मा पिता स्व0 विद्या भूषण शर्मा उम्र 28 साल निवासी महामाया मंदिर के सामने पुरानी बस्ती रायपुर।