February 2, 2026

आरटीआई के आॅनलाईन पोर्टल से लिए जाएंगे आवेदन

0
22.jpeg

रायपुर। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीआई पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन की कार्यवाही की जाएगी। संचालक लोक शिक्षण द्वारा इस वर्ष प्रवेश के संबंध में प्रक्रिया हेतु समय-सारणी जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टरों, संभागीय और जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
संचालक लोक शिक्षण से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में कार्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया और आॅनलाईन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना हेतु आवेदन प्राप्त करना, आवेदनों पत्रों की समीक्षा तथा प्रचार-प्रसार, आबंटन प्रक्रिया, रिक्त सीटों के अनारक्षण एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया के लिए समय-सारणी निर्धारित कर ली गई है। इस वर्ष प्रवेश के संबंध में प्रक्रिया समय-सारणी के अनुसार संपादित की जाए।
समय-सारणी के अनुसार 15 फरवरी से 25 फरवरी तक जिला शिक्षा अधिकारी को पोर्टल पर दी गई स्कूल की सूची का सत्यापन एवं संशोधन तथा प्रचार-प्रसार करना है। छात्रों का पंजीयन आॅनलाईन माध्यम से एक मार्च से 31 मार्च तक किया जाना है। आवेदन पत्रों का आॅनलाईन परीक्षण, पात्रता का निर्धारण 1 से 15 अप्रैल तक करना है। आॅनलाईन सीटों का आबंटन, लॉटरी 16 और 17 अप्रैल को किया जाना है। प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जून तक समयावधि में ही लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण कर पोर्टल में जानकारी अपलोड किया जाना है। रिक्त सीटों को (यदि कोई हो) 25 जून तक अनारक्षित किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed