November 24, 2024

बिना अनुमति अवैध रूप से मुख्य मार्ग पर अब नहीं लगा पाएंगे सब्जी व्यपारी दुकान

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निगम जोन 5 ने पुलिस बल सहित मंगल बाजार के पास मुख्य मार्ग कब्जा कर व्यवसाय कर रहे लगभग 200 दुकानदारों को खदेड़ा 
हर मंगलवार व शुक्रवार को पुलिस बल सहित निगम अमला माॅनिटरिंग करेगा एवं सड़क पर बाजार कदापि लगने नहीं दिया जायेगा 


रायपुर – आज नगर निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर एवं आयुक्त श्री सौरभ कुमार के आदेषानुसार नगर निगम मुख्यालय नगर निवेष उडनदस्ता जोन 5 नगर निवेष विभाग की टीम ने पुलिस प्रषासन बल के साथ निगम जोन 5 के तहत ठाकुर प्यारेलाल सिंह वार्ड क्षेत्र में आने वाले जीई रोड में आरडीए के आदर्ष बाजार व स्वामी विवेकानंद आश्रम के समीप मंगल बाजार के पास आमापारा से लाखे नगर ईदगाह भाठा जाने वाले मार्ग में सडक के दोनो ओर कब्जा जमाकर बिना अनुमति अवैध रूप से सडक पर बाजार लगाकर व्यवसायरत लगभग 200 दुकानदारों को अभियान चलाकर सख्ती के साथ खदेडने की कार्यवाही जनहित में जनसुविधा हेतु मुख्य मार्ग का व्यवसाय सुगम बनाने हेतु त्वरित रूप से की।
जोन 5 कमिष्नर श्री अरूण धु्रव ने बताया कि निगम महापौर एवं आयुक्त के आदेषानुसार जोन 5 नगर निवेष विभाग एवं मुख्यालय नगर निवेष विभाग उडनदस्ता का अमला पुलिस बल की सहायता से स्वामी विवेकानंद आश्रम के पास हर सप्ताह मंगलवार एवं शुक्रवार को लगाये जाने वाले सब्जी बाजार के पास आमापारा चैक से लाखे नगर चैक ईदगाह भाठा हिन्द स्पोर्टिंग मैदान तक सुबह शाम सतत माॅनिटरिंग करके सड़क पर बाजार कदापि न लगने पाये एवं यातायात जाम से नागरिकों को असुविधा न होने पाये यह सुनिष्चित करने का कार्य अभियान के रूप में करेगा। आज सुबह अभियान चलाकर लगभग 200 दुकानदारों को आमापारा चैक से मंगलबाजार के पास से होकर लाखे नगर चैक ईदगाह भाठा मैदान तक मार्ग के दोनो ओर सडक से सख्ती पूर्वक हटाया गया एवं नागरिको को सडक यातायात जाम से त्वरित रूप में राहत दिलवायी गयी।
महापौर श्री ढेबर एवं आयुक्त श्री कुमार ने जोन 5 अमले को पुलिस बल सहित हर मंगलवार व शुक्रवार को सुबह शाम माॅनिटरिंग कर सडक में बाजार किसी हालत में न लगने देने एवं सडक यातायात जाम से लोगो को इस दौरान बाजार अवधि में राहत दिलवाना कडाई से माॅनिटरिंग कर सुनिष्चित करने के आदेष जनहित में दिये है। निगम जोन 5 नगर निवेष विभाग ने आज 200 दुकानदारों को हटाकर दोबारा सडक पर बैठकर व्यवसाय न चलाने की कडी हिदायत दी है अन्यथा लगातार उनसे सामानो की जप्ती एवं कडाई के साथ जुर्माना वसूली करने की चेतावनी उन्हें दी गई है।

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