निगम ने वोडाफोन, आईडिया लिमिटेड पर रायपुरा में एचडीडी माध्यम से बिना अनुमति 60 मीटर खुदाई कर सड़क क्षतिग्रस्त करने पर 9 लाख रू. का अर्थदण्ड लगाया
रायपुर – आज नगर निगम रायपुर के जोन 5 नगर निवेष विभाग ने विगत रात्रि वोडाफोन, आईडिया लिमिटेड द्वारा रायपुर निगम क्षेत्र के जोन 5 के तहत माघवराव सपे्र वार्ड रायपुरा के सत्यम विहार के तहत एचडीडी माध्यम से लगभग 60 मीटर बिना अनुमति खुदाई करने को लेकर नोटिस जारी कर वोडाफोन आईडिया लिमिटेड अषोका मिलेनियम रायपुर स्थित प्रबंधन पर राज्य शासन के नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग के निर्देषानुसार निर्धारित नियम के तहत कुल 9 लाख रू. का अर्थदण्ड लगाया है।
जोन 5 कमिष्नर श्री अरूण धु्रव ने बताया कि निगम आयुक्त श्री सौरभ कुमार के निर्देष पर राज्य शासन के नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित निगम के अनुरूप वोडाफोन आईडिया लिमिटेड प्रबंधन पर नगर निगम जोन 5 नगर निवेष विभाग ने माघव राव सपे्र वार्ड के सत्यम विहार रायपुरा में बिना अनुमति एचडीडी माध्यम से लगभग 60 मीटर क्षेत्र में खुदाई करने से रायपुर नगर निगम की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्धारित शासकीय नियम अनुसार कांक्रीट रोड पर 5000 रू. प्रति वर्गमीटर की दर से क्षतिपूर्ति राषि लिया जाना निर्धारित है। इसके अनुसार उक्त राषि 3 लाख रू. होती है एवं दण्ड स्वरूप वोडाफोन आईडिया लिमिटेेड पर क्षतिपूर्ति राषि का 3 गुना अर्थदण्ड अर्थात कुल 9 लाख रू. लगाया गया है। संबंधित वोडाफोन आईडिया लिमिटेड के मैनेजर श्री दीपांषु साहू को नियमानुसार नोटिस भेजकर निगम जोन 5 नगर निवेष विभाग ने 9 लाख रू. का अर्थदण्ड जमा कर अपना सामान छुडवाने एवं आगे कार्य करने के पूर्व विधिवत अनुमति लेकर कार्य करने के निर्देष नगर निगम जोन 5 कमिष्नर ने नोटिस में दिये है एवं अपालन की स्थिति में वोडाफोन आईडिया लिमिटेड के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित वोडाफोन आईडिया लिमिटेड रायपुर की होगी।