November 23, 2024

जेल में बंद 313 आदिवासियों की जल्द हो सकती है रिहाई, न्यायालय भेजे गए कागजात!

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रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अलग-अलग इलाके में जेल में बंद आदिवासियों (Adivasi) की रिहाई जल्द हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, आदिवासियों की रिहाई की प्रक्रिया की ओर राज्य सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि अब इन आदिवासियों की रिहाई के दस्तावेज न्यायालय तक पहुंच गए है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के रिटायर्ड जज ऐके पटनायक के नेतृत्व में बनी कमेटी ने 313 आदिवासियों को रिहा करने की अनुशंसा की थी. इसे राज्य सरकार ने मान लिया था और 313 आदिवासियों के मामलों की समीक्षा कर अब उनकी रिहाई के लिए कागजात अलग-अलग न्यायालयों में भेज दिए गए है. कहा जा रहा है कि अब इन आदिवासियों के खिलाफ चल रहे प्रकरण न्यायालय के जरिए वापस हो सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक, आदिवासियों के रिहाई से जुड़े दस्तावेजों को न्यायालय तक पहुंचा दिया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के पहले पखवाड़े या अंत तक इनकी रिहाई हो सकती है. कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ये पहली बार होगा जब सरकार एक साथ इतने आदिवासियों को रिहा कर सकती है. मालूम हो कि अभी तक सिर्फ आबकारी एक्ट के तहत जेलों में बंद किए गए आदिवासियों को रिहा किया जाता रहा है. वहीं, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि जेलों में बंद आदिवासियों को जल्द रिहा करेगी. इसके बाद एक कमेटी का गठन भी किया गया जो लगातार जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा कर रही है.

जेल में बंद आदिवासियों को रिहा करने की ओर सरकार तेजी से काम कर रही है. इस मसले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का एक बड़ा बयान भी सामने आया है. रमन सिंह ने कहा कि ये अच्छी बात है, लेकिन पहले प्रकिया तो शुरू हो जा.

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