CM योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी, उत्तर प्रदेश में भी होगा पुलिस कमिश्नर का पद
लखनऊ
प्रदेश सरकार ने लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। यह प्रणाली लागू होने के बाद इस पद पर एडीजी स्तर के आईपीएस की तैनाती की जाएगी। सोमवार (13 जनवरी) को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसी वजह से दोनों जिलों में एसएसपी के पद पर अभी तैनाती नहीं की गई है।
सूत्रों के अनुसार देश के दूसरे राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में अध्ययन करने के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह और पुलिस विभाग के अफसरों ने डीजीपी मुख्यालय से भेजे गए प्रस्ताव पर काफी मंथन करने के बाद उसे अंतिम रूप दिया। प्रयोग के तौर पर अभी केवल दो जिलों में यह प्रणाली सीमित रखने के कारण पुलिस कमिश्नर को दिए जाने वाले अधिकारों पर काफी विचार-विमर्श किया गया। यह प्रयोग सफल होने पर इसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले अन्य बड़े शहरों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा।
गुरुग्राम की तरह हो सकती है प्रणाली
यूपी में हरियाणा के गुरुग्राम में लागू प्रणाली को काफी हद तक अपनाने पर सहमति बनी है। इसमें पुलिस को कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर जवाबदेह बनाते हुए कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। कानून-व्यवस्था के मामले में मजिस्ट्रेट में निहित शक्तियां पुलिस कमिश्नर को स्थानांतरित की जाएंगी। दोनों जिलों में एसएसपी की जगह पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर पुलिस के अन्य अफसरों के पदनाम भी बदल जाएंगे।
दिए जा सकते हैं ये अधिकार
नई व्यवस्था में पुलिस को कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर जवाबदेह बनाते हुए कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। कमिश्नर को जो अधिकार दिए जाएंगे उनमें धारा 144 लगाने, शांतिभंग की आशंका में पाबंद करने तथा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने जैसे अधिकार होंगे। सूत्रों का कहना है कि सराय एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई के अधिकार देने पर सहमति नहीं बन पाई है।
कमिश्नर प्रणाली में हो सकते हैं ये पद
सूत्रों के अनुसार पुलिस कमिश्नर के पद पर आईजी या उससे उच्च स्तर यानी एडीजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की जाएगी। फिलहाल दोनों जिलों में एडीजी स्तर के आईपीएस की तैनाती हो सकती है। पुलिस कमिश्नर सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के दो पद होंगे, जिन पर आईजी/डीआईजी स्तर के आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। इसमें एक पद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) और दूसरा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (प्रशासन) का होगा। इसी तरह आईपीएस कैडर के एसपी स्तर के सात अफसरों के लिए डिप्टी पुलिस कमिश्नर (डीसीपी) का पद बनाया जाएगा। साथ ही पीपीएस कैडर से एएसपी स्तर के एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर (एडीसीपी) तथा डिप्टी एसपी स्तर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (एसीपी) के पद बनाए जा सकते हैं।