November 23, 2024

स्वच्छता रेटिंग में महत्वपूर्ण होगी मोहल्ले व कॉलोनी की सफाई व्यवस्था

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*सौ फ़ीसदी स्वच्छता एप प्रयोग करने वाले व यूजर चार्ज देने वाले परिसर को मिलेंगे पूरे अंक*

*स्वच्छता संबंधी नारे लेखन व सार्वजनिक शौचालय बने होने पर भी मिलेंगे पूरे अंक*

रायपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इस बार मोहल्ला एवं रहवासी संघ की साफ-सफाई को लेकर उस क्षेत्र में संचालित गतिविधियों पर अंक दिए जाएंगे। कमिश्नर श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर जोन व स्वच्छता अमले को नगरीय क्षेत्र के सभी मोहल्ला एवं आवासीय परिसरों की जांच कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अपर आयुक्त श्री पुलक भट्टाचार्य ने बताया है कि इस बार सभी कॉलोनी, मोहल्ला व वेलफेयर एसोसिएशन की स्वच्छता रेटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे स्थलों व आवासीय परिसरों जहां गीला एवं सूखा कचरा पृथक्करण, व डोर टू डोर कलेक्शन शत-प्रतिशत है उसे 20 अंक मिलेंगे, 80 प्रतिशत होने पर 15 अंक, 60 प्रतिशत पर 10 अंक, 30 पर 5 व 10 प्रतिशत होने पर केवल 3 अंक मिलेंगे। इन स्थलों से यूजर चार्ज सभी घरों से प्राप्त होने पर 20 अंक, 99 प्रतिशत पर 15 अंक, 80 पर 10, 70 पर 5, 50 पर 3 अंक और इससे कम पर शून्य अंक दिए जाएंगे। इन आवासीय मोहल्लों व परिसरों के भीतरी परिसर पूर्ण साफ रहने पर 10 अंक, 99 से 60 प्रतिशत क्षेत्र साफ रहने पर 8 अंक, 59 से 40 पर 6, किंतु 39 प्रतिशत से कम होने पर शून्य अंक दिए जाएंगे।
स्वच्छता एप के प्रयोग पर भी अंक निर्धारित हैं। ऐसे मोहल्ले, आवासीय परिसर व उनकी वेलफेयर सोसाइटी जहां सौ प्रतिशत स्वच्छता ऐप डाउनलोड होने पर 20 अंक, 99 से 75 प्रतिशत पर 15 अंक, 74 से 50 प्रतिशत पर 10 अंक, 49 से 25 तक में 5 अंक व 25 प्रतिशत से कम होने पर 3 अंक दिए जाएंगे। आवासीय कॉलोनी में सार्वजनिक शौचालय होने पर 15 अंक और नहीं होने पर शून्य अंक दिए जाएंगे। यही नहीं स्वच्छता संबंधी नारे 10 स्थानों पर लिखे होने पर 15 अंक, 7 स्थानों पर लिखे होने पर 10 अंक, 5 पर 5 अंक एवं 4 से कम होने पर शून्य अंक दिए जाएंगे।
नगर निगम ने सभी वेलफेयर सोसाइटी से अनुरोध किया है कि अपने परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सभी घरों में स्वच्छता एप डाउनलोड कराएं। सार्वजनिक शौचालय, परिसर को स्वच्छ रखें एवं बैठक लेकर गीला एवं सूखा कचरा पृथक कर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आने वाले वाहन को सुलभ कराएं या अपने परिसर में ही नियमानुसार उसके निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

 

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