November 22, 2024

निर्वाचन की तैयारी पूर्ण, सवेरे 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

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बलौदाबाजार

नगरीय निकाय आम चुनाव के तहत निर्वाचन से संबंधित तमाम तैयारियां पूर्ण हो गई है। मतदान दल शुक्रवार 20 दिसम्बर को पूर्वान्ह में मतपेटी सहित मतदान सामग्रियों के साथ अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हो गये। शनिवार 21 दिसम्बर को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक इन मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। जिले की नौ नगरीय निकायों के 157 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए 187 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। लगभग 1 लाख 28 हजार मतदाता इन केन्द्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 62 हजार 762 पुरूष, 65 हजार 283 महिला एवं 4 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस बार मतदान बैलेट पेपर से होगा और इसके लिए मतपेटी का उपयोग किया जा रहा है।

नगरीय क्षेत्र के कार्यालयों में रहेगा अवकाश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत बलौदाबाजार, भाटापारा सहित सभी नौ नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी कार्यालयों में मतदान के दिन शनिवार 21 दिसम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम के तहत कारखानों एवं दुकानों में कार्यरत श्रमिकों को नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत मतदान के लिए अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कारखानेे जहां सप्ताह में सातों दिन कार्य होता है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदान की गोपनीयता भंग करने पर सजा का प्रावधान
 मतदान केन्द्र में मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय होगी। मतदाता द्वारा किए जाने वाले मताधिकार के प्रयोग को गोपनीय बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र के भीतर कैमरे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मतदाता अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा। ऐसा किए जाने पर सजा का प्रावधान है। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत् मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के भीतर मोबाईल फोन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मतदाता की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के अर्न्तगत मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतदाता परिचय के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कॉऊंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर ैम्ब्-म्त् द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।

बिना भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष करें मतदान: कलेक्टर
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने नगरीय निकाय निर्वाचन में सभी मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मतदाता  बिना किसी भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करें। उन्होंने कहा है कि मताधिकार प्रत्येक मतदाता का अधिकार है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।

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