अवैध धान परिवहन किए जा रहे 30 वाहनों में जप्ती की कार्यवाही
दुर्ग
संभागायुक्त दुर्ग संभाग दिलीप वासनीकर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक राजनांदगांव रतनलाल डांगी द्वारा समीपवर्ती राज्यों से आने वाले धान के अवैद्य परिवहन, भण्डारण एवं राज्य के भीतर स्थानीय बिचैलियों, कोचियों द्वारा धान के अवैद्य भण्डारण को पूरी तरह रोकने के लिए लगातार जांच की जा रही है। इसके लिए राजनांदगांव एवं बालोद जिले के गातापार, कोरचा चेकपोस्ट एवं चिल्हाटी धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन संभाग के चेकपोस्ट में दबिश दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान दिनांक राजनांदगांव एवं बालोद जिले में अवैध धान परिवहन किए जा रहे 30 वाहनों में जप्ती की कार्यवाही की गई।
राजनांदगांव जिले के चिल्हाटी धान खरीदी केन्द्र में समिति प्रबंधक केन्द्र द्वारा 46 72 क्विंटल धान खरीदी होना बताया गया। खरीदी केन्द्र में संभागायुक्त दुर्ग द्वारा बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति का अवलोकन किया गया साथ ही संभाग के समस्त जिले में विषेष चेकिंग दल को नियमित रूप से धान के आवक की निगरानी के सख्त आदेश दिए। उपार्जन केन्द्र में दैनिक आवक की मात्राए काटा बाट की उपलब्धताए तौलकर स्टैक में रखने वाली मात्रा को ध्यान में रखकर टोकन प्रतिदिन जारी किए जाने हेतु निर्देश दिया गया।
संभागायुक्त दुर्ग द्वारा राजनांदगांव जिले के तहसील डोगरगांव एवं दुर्ग जिले के धमधा तहसील में अचानक निरीक्षण कर राजस्व अमलों को धान खरीदी के संबंध में उनके दायित्वों से अवगत कराया गया एवं उपस्थित तहसीलदार धमधा रामकुमार सोनकर, नायब तहसीलदार दुर्गा साहू, राजस्व निरीक्षक श्री बांधे एवं कार्यालय तहसीलदार डोंगरगांव में तहसीलदार शिवकुमार कंवर, नायब तहसीलदार सुश्री नेहा विश्वकर्मा एवं अन्य उपस्थित पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को उपार्जन केन्द्र में आने वाले कृषकों के लगभग 5 प्रतिशत टोकन का सत्यापन किया जावे। इस बात का ध्यान रखा जावे कि किसी कृषक को परेशानी भी न हो, केन्द्र में पहुंचा धान संबंधित कृषक की कृषि उपज की कटाई हुई है अथवा नहीं, एवं समिति स्तर पर पंजीकृत किसानों में से रैंडम आधाार पर 1 प्रतिषत किसानों के धान के रकबे का गिरदावरी अनुसार परीक्षण राजस्व अधिकारियों द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय अव्यवस्था पर संभागायुक्त दुर्ग द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं नस्तियों के संधारण एवं साफ.-सफाई पर भी ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समय पर निराकरण करने एवं आम जनता हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिए।