निकाय चुनाव : अनुमति देने सक्षम प्राधिकारी नियुक्त
रायपुर
नगरीय निकाय निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन प्रचार सभाओं, रैली के आयोजन, सभाओं में लाउडस्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउउसपीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की नियमानुसार अनुमति देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने सक्षम प्राधिकारियों को नियुक्त किया है।
इसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी सभाओं हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, रायपुर को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इसी तरह पार्षद प्रत्याशी हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर के संबंधित क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आॅफिसर को, अनुविभागीय दंडाधिकारी आंरग को अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु, अनुविभागीय दंडाधिकारी अभनपुर को अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु, नगर पालिका परिषद तिल्दा एवं नगर पंचायत कूंरा, माना और खरोरा के पार्षद प्रत्याशी हेतु संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर अथवा रिटर्निंग आफिसर के अनुमोदन से सहायक रिटर्निंग आॅफिसर को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
नगर पालिक निगम रायपुर हेतु वाहन की अनुमति हेतु संबंधित अभ्यर्थी को कलेक्ट्रोरेट परिसर स्थित सहायक रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा सहायक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा अपने कार्यालय से ही नियमानुसार अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत रैली एवं सभा हेतु आवेदन केवल कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर में प्राप्त किये जायेगे। उक्त कार्य हेतु श्री पुलक भट्टाचार्य, अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री भट्टाचार्य संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर के कलेक्ट्रोरेट परिसर स्थित कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने तथा निराकरण पश्चात संबंधित अभ्यर्थी को अनुमति पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेगें। रायपुर नगर निगम रायपुर को छोड़कर अन्य नगरीय निकाय के अंतर्गत वाहन, रैली एवं सभा इत्यादि की अनुमति हेतु संबंधित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
संबंधित सक्षम प्राधिकारी विषयांतर्गत अनुमति शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेगें। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। आमसभा प्रचार, जुलूस के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जावेगा। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अधीन दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादि में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जावेगा।