प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और अवैध भण्डारण को रोकने के लिये मंत्रिमण्डल उप-समिति ने खाद का वितरण अनुपात सहकारी क्षेत्र में 80 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी किया गया।