रेरा एक्ट में आवेदकों को मिली 7.63 लाख क्षतिपूर्ति
भोपाल
प्रदेश में रियल एस्टेटमें रेरा एक्ट के परिणाम भीमिलने लगे हैं। हाल ही में इस एक्ट के तहत आवेदक लाल कुमार लोंगवानी तथा कैलाश टिलवानी को अनुबंध के अनुसार भू-खण्ड का कब्जा न मिलने पर बिल्डरों द्वारा 7 लाख 63 हजार 722 रूपये ब्याज सहित पूरी विक्रय-राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है।
आवेदक लाल कुमार लोंगवानी ने मेसर्स एस.ए.आर. ग्रुप की ग्राम गढ़मुर्रा, जिला भोपाल स्थित व्यवसायिक परियोजना "अमूल्यम आर्केड" में दुकान बुक की थी। कैलाश टिलवानी ने भी प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल की मण्डीदीप, जिला रायसेन स्थित परियोजना "शीतल मेघा हाईट्स" में एक प्रकोष्ठ बुक किया था। रेरा के आदेशानुसार अनुबंध के अनुसार कब्जा न मिलने पर इन बिल्डरों द्वारा आवेदकों को ब्याज सहित पूरी विक्रय राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया है।
रेरा प्राधिकरण से राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद कलेक्टर तरूण पिथौड़े के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी तथा नायब तहसीलदार नजूल एमपी नगर वृत्त ने प्रकरण में अल्प अवधि में वसूली की आवश्यक कार्यवाही की। एस.ए.आर. ग्रुप भोपाल ने तहसील न्यायालय में आवेदक लाल कुमार लोंगवानी को 4 लाख 62 हजार 222 रूपये का भुगतान किया। प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आवेदक कैलाश टिलवानी को एचडीएफसी बैंक से 3 लाख 1 हजार 500 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया।