कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों के मामले में निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के जिन अभ्यर्थियों का अंगूठा और फोटोग्राफ का मिलान नहीं हो पाया है, उनका पक्ष सुनकर नियमानुसार तीन सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अजय कुमार यादव और दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि वे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सभी चरणों में सफल रहे। उसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनकी नियुक्ति यह कहते हुए रोक दी गई कि उन्होंने परीक्षा के समय जो फोटोग्राफ और अंगूठा निशान दिया था, जांच के समय वे प्रोफाइल से मिल नहीं रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को इस मामले में याचियों का पक्ष सुनने के बाद नियमानुसार तीन सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।