आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान की सिविल कोर्ट में कुलभूषण जाधव कर सकेंगे अपील
इस्लामाबाद
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए नई उम्मीद की खबर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के आधार पर जाधव को सिविल कोर्ट में अपील का मौका दिया जाएगा। जाधव यह अपील कर सकें इसके लिए सैन्य कानूनों में बदलाव भी किया जा रहा है।
सिविल कोर्ट में अपील कर सकेंगे कुलभूषण
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील का मौका मिल सकता है। इसके लिए सैन्य कानूनों में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद पाक सरकार ने यह कदम उठाया है।
पाकिस्तानी सैन्य कानूनों में ऐसे अपील का प्रावधान नहीं
पाकिस्तान में ऐसे केस जो सैन्य अदालतों में सैन्य कानूनों के तहत चलाए जाते हैं, उनमें सिविल कोर्ट में अपील की गुंजाइश नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को सिविल कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद कुलभूषण जाधव को यह छूट मिल सके, इसके लिए कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है।
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद जाधव से भारतीय राजनयिक की मुलाकात
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद इसी साल सितंबर में कुलभूषण जाधव से भारतीय राजनयिकों की मुलाकात हुई थी। हालांकि, पहली मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने कह दिया था कि दूसरी बार जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दी जाएगी। जुलाई में आईसीजे ने अपने फैसले में बिना देरी के जाधव को राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया था। जाधव को सितंबर में राजनयिक पहुंच दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान भी सामान्य शिष्टाचार का ख्याल नहीं रखा। मुलाकात की जगह ऐन मौके पर बदल दी गई और किसी अज्ञात जगह पर मुलाकात की गई।