SC का योगी सरकार को आदेश- जफर फारूकी को मिले सुरक्षा
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है. अयोध्या मामले में मध्यस्थ श्रीराम पंचू ने बताया कि फारूकी ने अदालत के पांच जजों की संविधान पीठ को सूचित किया था कि उनकी जान को खतरा है. फारूकी की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अब योगी सरकार को उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया है.
बता दें, अयोध्या विवाद मामले के अंतिम चरण की सुनवाई के दौरान सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाले पांच जजों की पीठ की ओर से किए गए सवालों का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया. मामले में सभी पक्षों को 17 अक्टूबर तक बहस पूरी करनी है.
सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने पीठ से कहा, आपने उनसे (हिंदू पक्ष से) कोई सवाल नहीं किया लेकिन सभी सवाल हमसे पूछे. शायद, पीठ को उनसे भी सवाल करना चाहिए. वह 1880 के दशक में हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार पर जजों के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे.
हिंदू पक्ष ने जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई जारी है. सोमवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने अपनी दलील रखना जब शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसपर हिंदू पक्ष ने सवाल खड़े कर दिए. राजीव धवन ने कहा कि अदालत के अधिकतर सवाल मेरी तरफ ही होते हैं, दूसरी ओर कोई सवाल नहीं होते हैं. जिसपर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई.