वाहनों में ओव्हरलोडिंग तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई:हर माह चलेगा सघन जांच अभियान
परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक संपन्न
रायपुर, वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) के समिति कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात नियमों के पालन और सड़कों के रखरखाव पर जोर दिया गया। साथ ही हर माह में एक सप्ताह सघन जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर वाहन जब्ती तथा ड्राइविंग लायसेन्स के निरस्तीकरण व निलंबन करने के निर्देश दिए गए।बैठक में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, विधायक रेखचंद जैन, विधायक अरूण वोरा, विधायक प्रकाश नायक, मुख्य सचिव सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव परिवहन मनोज पिंगुआ, विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज, सचिव गृह अरूण देव गौतम, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त एस.आर.पी कल्लुरी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी तथा परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।
बैठक में परिषद के सदस्यों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि वाहनों की जांच के लिए अब प्रत्येक माह एक-एक सप्ताह तक पुलिस तथा परिवहन आदि संबंधित विभागों द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर वाहन जब्ती तथा ड्राइविंग लायसेन्स के निरस्तीकरण व निलंबन आदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यह अभियान आगामी एक सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि प्रदेश में सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों में जहां कहीं बड़े व गहरे गड्ढे पाए जाते हैं और उससे दुर्घटना संभावित हो, उसके भराई का कार्य 48 घंटे के भीतर पूर्ण कर लिया जाए। सड़कों के गड्ढों के भराई कार्य का जिम्मा परिवहन विभाग को सौंपा गया है।
परिवहन मंत्री मो. अकबर ने बैठक में ड्राइविंग लायसेंस और परमिट के अनुसार बस वाहनों के निर्धारित समय तथा रूट पर चालन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को यह भी निर्देशित किया कि एक ही रूट पर दो बसों के चालन के बीच कम से कम 10 मिनट का अंतराल हो और जारी परमिट के अनुसार बस वाहन का निर्धारित रूट में चालन हो। इस संबंध में जरूरत के अनुसार वीडियोग्राफी कर विशेष निगरानी रखें। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने यातायात सुरक्षा के लिए लोगों को यातायात के नियमों का पालन सहित जागरूक करने के लिए विशेष जोर दिया। उन्होंने वाहनों में ओव्हरलोडिंग पर कड़ी निगरानी रखने तथा सड़कों में यातायात संबंधी संकेतकों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा नो-पार्किंग स्थल तथा सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ी करने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में सुरक्षित यातायात और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों के ओव्हरलोडिंग, नशे में वाहन चालन, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग और नाबालिग वाहन चालकों के वाहन चालन पर नियंत्रण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।