November 23, 2024

खड़गवां विकास खण्ड में चल रही धांधली की शिकायत ले कर ग्रामीण पहुचे कलेक्टर के पास

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जोगी एक्सप्रेस 

राजेन्द्र कुमार शर्मा {बब्बी}

खडगवा– विकास खण्ड खड़गवां में लाखों रूपये का व्यापार करने वाले सम्पन्न लोगों का नाम बीपीएल की सूची में शामिल है उन्हें गरीबी रेखा का राशन  कार्ड प्राप्त है और वे शासन के योजना का लाभ भी उठा रहे है। जबकि पात्र हितग्राहीयों का नाम ही नहीं है और वो राषन कार्ड के लिए भटक रहे है। प्रप्त  शिकायत के अनुसार बीपीएम कार्ड संपन्न व्यापारी बीपीएल कार्ड धारी बन इस कार्ड का जम कर उपयोग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार एैसे कार्ड धारी के पास पंचायत द्वारा कार्ड जारी किये गये हैं जबकि पंचायत के जानकारी पटल पर भी गरीबी के कार्ड में इन संपन्न हितग्राहीयों के नाम दर्ज है। इस तरह के कई षिकायतें ग्रामीणों द्वारा समस्या निवारण षिविर, लोक सुराज, ग्राम सभा आदियों में एवं कलेक्टर कोरिया, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला खाद्य अधिकारी से कई षिकायतेें की गई मगर ये संपन्न व्यापारियों के दंबगाई के सामने इन षिकायतों की आज तक किसी प्रकार की कोई जांच न ही न कोई कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार इन बीपीएल कार्डधारियों को जो लाखों रूप्ये के व्यापार ऐषा आराम के सारे सनसाधन हजारो रूपये की लागत से घर बोर सबमर्सिबल पम्प आदि की सुविधा एवं चार चक्के के तीन-चार वाहन एव नौकर चाकर और लाखो रूपये का बैक से लेन देन होने के बाद भी इंदिरा आवास योजना के तहत इंदिरा आवास भी प्राप्त किया गया जा चुका है। इस तरह शासन द्वारा दी जा रही गरीबी रेखा के अन्तर्गत सारी योजनाओं का लाभ इनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। इन गरीबों के हाक का चावल ये संपन्न व्यापारी उठाकर अपने नौकरो को मन-माने दर पर बंेच देते हैं। इस खडगवा ग्राम पंचायत में कई ऐसे गरीबी रेखा के राषन कार्ड है जो परिवार को वितरित किये गये हैं जिनके पास 50 एकड़ जमीन टैªक्टर चार पहिये की दो दो वाहन है और वो मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और जो इस कार्ड के पात्र है वो गरीबी रेखा राषन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए पिछले दो वर्षाेें से चक्कर काट रहे हैं। मुख्यालय में स्थित ग्राम पंचायत खड़गवां के गरीबी रेखा राषन कार्ड में हुऐ भष्टाचार का अलाम यह है कि जिससे गरीबी रेखा के राषन कार्ड की जरूरत है और जिसे उसका लाभ मिलना चाहिए उन्हे प्राप्त नही हो रहा है। इस खडगवा ग्राम पचायत के राषन कार्ड की निपष्क्ष जांच कराई जाये तो कई मामले सामने आ सकते हैं जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 छ.ग. सर्वजानिक वितरण प्रणाली आदेष 2004 के अन्तर्गत राषन कार्ड हेतु सह घोषणा पत्र में आवेदक द्वारा कार्ड में गलत जानकारी देना आवष्यक वस्तु 1955 की धारा 9 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष का करावास, जुर्माना या दोनों से दण्डनीय है। इसके बाद भी इन हितग्राहीयों जिनके द्वारा गलत जानकारी भर कर गरीबी रेखा के राषन कार्ड बनवाकर उपयोग किया जा रहा। इसकी षिकायत प्रषासन को होने के बाद भी इन किसी प्रकार की कार्यवाही न करने से स्थानीय ग्रामीणों में रोस व्याप्त है।

 

 

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