नैवेद्य फूड प्रोडक्ट को कोर्ट ने सुनाई सजा, देना होगा संजीव अग्रवाल को जुर्माना
रायपुर ,आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल को तीन साल पहले के एक मामले में न्याय मिल गया है। संजीव अग्रवाल ने तीन साल पहले दिनांक 16.08.2016 को नैवेद्य फूड प्रोडक्ट से मिठाई खरीदी लेकिन वो मिठाई खराब निकली परंतु इस्तेमाल होने के कारण उसकी वापसी या जांच संभव नहीं थी। तत्पश्चात संजीव अग्रवाल ने दिनांक 23.08.2016 को नैवेद्य फूड प्रोडक्ट की मुख्य शाखा से पुनः गिफ्ट पैक मिठाई खरीदी जिसे उन्होंने जांच के लिए रायपुर स्थित
खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी के पास भेजा। दिनांक 03.09.2916 को जो प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक मिठाई खाने योग्य नहीं पाई गई जिसके बाद उन्होंने शिकायत की थी।अब तीन साल बाद संजीव अग्रवाल को इंसाफ मिला है जिसके फलस्वरूप नैवेद्य फूड प्रोडक्ट द्वारा संजीव अग्रवाल को मिठाई की कीमत 390 रुपए और उस पर 9 % के दर से तीन साल का ब्याज व 5000 रुपए मानसिक कष्ट के लिए और साथ ही 2000 रुपए अधिवक्ता शुल्क और वादव्यय के रूप में अदा करना होगा।संजीव अग्रवाल ने कहा कि उनका कानून के प्रति विश्वास और बढ़ गया है।