लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को अपने हर खर्चे की देनी होगी जानकारी
रायपुर,लोकसभा का चुनाव लडऩे वाले सभी प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र जमा करने के साथ ही चुनाव में किए जाने वाले प्रत्येक खर्च का पूरा हिसाब का खाता रखना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि प्रत्याशियों को अपने नाम निर्दशन पत्र जमा करने के कम से एक दिन पहले बैंक में अपना नया खाता खोलना होगा। नए खाते की जानकारी जैसे बैंक एकांऊट की जानकारी निर्देशन पत्र में उल्लेख करना होगा। चुनाव का हर खर्च इसी बैंक खाते से करना होगा तथा खर्च का हिसाब लेखा टीम को प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग व्दारा चुनाव प्रचार से संबंधित सभी व्यय के लिए लोकसभा निर्वाचन में प्रत्याशी की व्यय सीमा अधिकतम 70 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि प्रत्याशियों के चुनावी संबंधित समस्त खर्चों पर भारत निर्वाचन आयोग व्दारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक और व्यय लेखा की उनकी पूरी टीम नजर रखेगी। इस हेतु व्यय प्रेक्षक शीघ्र ही रायपुर पहुंच कर अपना कार्य शुरु कर देगें। व्यय प्रेक्षक की सहायता के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक और अन्य स्टॉफ की नियुक्ति भी कर दी गई है। नियम के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा 10 हजार रुपए तक का व्यय नगद कर सकते है। इससे अधिक राशि का भुगतान चेक के माध्यम् से ही करना होगा। प्रत्याशी को अपने खाते में डाली जाने वाली राशि के संबंध में भी जानकारी देनी होगी कि उक्त राशि कहां से प्राप्त की गई है। प्रत्याशी को व्यय के संबंध में निर्धारित अंतराल अवधि में व्यय प्रेक्षक के कार्यालय में व्यय का लेखा प्रस्तुत करना होगा।